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Hathras News: किशोरी से छेड़खानी का आरोपी दोषी करार, तीन वर्ष का कारावास

Tue, 01 Apr 2025 10:36 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Tue, 01 Apr 2025 10:36 PM IST
सार

किशोरी घर से दूर दुकान से पेप्सी लेने जा रही थी। रास्ते में ही आरोपी किशोरी को जबरदस्ती पकड़कर अश्लील हरकत करने लगा और कमरे के अंदर ले जाने के लिए खींचने लगा। किशोरी किसी तरह छूटकर भागती हुई घर आई और मां और परिजन को बताया।

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Three years imprisonment for molesting a minor girl
कोर्ट - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

हाथरस की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय ने छेड़खानी के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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थाना हाथरस गेट क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि 14 मई 2019 को सुबह करीब 11 बजे उनकी 14 वर्षीय बहन घर से दूर दुकान से पेप्सी लेने जा रही थी। रास्ते में ही ज्ञानेंद्र उर्फ गुड्डू उनकी बहन को जबरदस्ती पकड़कर अश्लील हरकत करने लगा और कमरे के अंदर ले जाने के लिए खींचने लगा। 
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उनकी बहन किसी तरह छूटकर भागती हुई घर आई और मां और परिजन को बताया। वह मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग गया। इस मामले में थाना हाथरस गेट में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी ज्ञानेंद्र उर्फ गुड्डू को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया।

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