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हाथरस : कोविड से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपये
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
शासन ने कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। यह आर्थिक मदद राज्य आपदा मोचक निधि से मृतक के परिजनों को सीधे डायरेक्ट बेनीफिट्स ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी। जिले में अब तक कोरोना से 43 लोगों की मौत हो चुकी है।
शासन स्तर से कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि से 50 हजार की अनुग्रह धनराशि दी जाएगी। शासन ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। शासन ने कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम में लगे कार्मिकों को कोविड-19 से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 50 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इस श्रेणी के परिवार को 50 हजार की धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
प्रत्येक जिला स्तर पर अपर जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधानाचार्य या मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष, मेडिसिन और एक विषय विशेषज्ञ की कमेटी गठित की जाएगी। मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृतक के परिजन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र देना होगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त सभी दावों का निस्तारण आवेदन पत्र समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर किया जाएगा।
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शासन ने कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। यह आर्थिक मदद राज्य आपदा मोचक निधि से मृतक के परिजनों को सीधे डायरेक्ट बेनीफिट्स ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी। जिले में अब तक कोरोना से 43 लोगों की मौत हो चुकी है।
शासन स्तर से कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि से 50 हजार की अनुग्रह धनराशि दी जाएगी। शासन ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। शासन ने कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम में लगे कार्मिकों को कोविड-19 से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 50 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इस श्रेणी के परिवार को 50 हजार की धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
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प्रत्येक जिला स्तर पर अपर जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधानाचार्य या मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष, मेडिसिन और एक विषय विशेषज्ञ की कमेटी गठित की जाएगी। मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृतक के परिजन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र देना होगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त सभी दावों का निस्तारण आवेदन पत्र समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर किया जाएगा।
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