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Section 144: 15 जुलाई तक हाथरस जिले में लागू रहेगी धारा 144, नहीं कर सकेंगे यह
Thu, 16 May 2024 10:01 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 16 May 2024 10:01 PM IST
सार
धारा 144 में में मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी अथवा अन्य कोई घातक शस्त्र अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। लाउडस्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। बिना अनुमति के जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
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पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हाथरस की जिला मजिस्ट्रेट अर्चना वर्मा ने 16 मई से 15 जुलाई तक जिले में धारा-144 लागू कर दी है। इस दौरान बिना अनुमति के पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं।
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हाथरस में दो महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट अर्चना वर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कि इस अवधि में मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी अथवा अन्य कोई घातक शस्त्र अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। लाउडस्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। बिना अनुमति के जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें। प्रशासन ने यह निर्णय लोकसभा चुनाव, ईद-उल-जुहा व विभिन्न परीक्षाओं को लेकर लिया है।
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