Section 144: 15 जुलाई तक हाथरस जिले में लागू रहेगी धारा 144, नहीं कर सकेंगे यह
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 16 May 2024 10:01 PM IST
सार
धारा 144 में में मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी अथवा अन्य कोई घातक शस्त्र अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। लाउडस्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। बिना अनुमति के जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
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- फोटो : अमर उजाला