फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Restaurant of Hotel Amba Ambience sealed in Hathras

होटल अंबा एंबिएंस का रेस्टोरेंट सील: बिना नक्शा पास कराए बेसमेंट में चल रहा, सामान निकालने का थमाया नोटिस

Wed, 06 Nov 2024 04:52 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Wed, 06 Nov 2024 04:52 AM IST
सार

होटल के संचालक ने भवन का नक्शा कई हिस्सों में स्वीकृत कराया हुआ था, लेकिन होटल के रूप में नक्शे को स्वीकृत नहीं कराया गया। इसमें नियम विरुद्ध बेसमेंट भी बनाया गया।

विज्ञापन
Restaurant of Hotel Amba Ambience sealed in Hathras
अलीगढ़ रोड स्थित होटल अंबा एंबिएंस - फोटो : संवाद

विस्तार

नियत प्राधिकारी अधिकारी विनियमित क्षेत्र ने 5 नवंबर को शहर में अलीगढ़ रोड पर बिना नक्शा पास कराए बेसमेंट में चल रहे होटल अंबा एंबिएंस के रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। साथ ही होटल को भी कब्जे में लेकर संचालकों को नोटिस थमाया है। इसमें उन्हें जरूरी सामान निकालने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद होटल को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन


इस कार्रवाई से भवन संचालकों में खलबली मची है। बरसात के दौरान दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने भवनों पर सख्ती शुरू की थी। इस दौरान कई भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए थे। इनमें होटल एंबिएंस भी शामिल था। होटल के संचालक ने भवन का नक्शा कई हिस्सों में स्वीकृत कराया हुआ था, लेकिन होटल के रूप में नक्शे को स्वीकृत नहीं कराया गया।
विज्ञापन

अम्बा होटल अलीगढ रोड को शील करते एसडीएम सदर
विज्ञापन
विज्ञापन

इसमें नियम विरुद्ध बेसमेंट भी बनाया गया। अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र अतुल शर्मा ने बताया कि बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। नियमानुसार होटल में न तो सैटबैक छोड़े गए और न ही पार्किंग की व्यवस्था है, जिससे होटल में किसी भी समय किसी भी प्रकार की गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इसे देखते हुए नियत प्राधिकारी अधिकारी विनियमित क्षेत्र नीरज शर्मा की मौजूदगी में रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई की गई।

एक सप्ताह के अंदर खाली कर दें, कोई बुकिंग न लें

होटल संचालक को यह हिदायत दी गई है कि एक सप्ताह के अंदर भवन को खाली कर दें। किसी भी कार्यक्रम की कोई बुकिंग न ली जाए, अन्यथा इसे सरकारी कार्य में बाधा मानते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिना नक्शा स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कार्य न करें। बिना मानचित्र स्वीकृति के कार्य पाया जाता है तो निर्माणकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बिना नक्शा स्वीकृति कॉलोनी में प्लॉट काटने पर नोटिस
हाथरस तहसील सदर क्षेत्र के कस्बा मेंडू में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कॉलोनी काटने पर बिल्डर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने राजरानी इन्फ्रोकेयर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल निवासी बसंत बाग व विकास कर्ता मुकेश कोठारी निवासी मेंडू को नोटिस जारी कर इस भूमि पर सभी कार्य रोकने के लिए कहा है। साथ ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाथरस जंक्शन को यहां कोई निर्माण कार्य न होने देने के लिए कहा गया है। इस संबंध में बिल्डर्स को सात नवंबर तक कार्यालय में उपस्थित होकर साक्ष्य और अभिलेख देने की मोहलत दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed