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Hathras News: आरोपी को 10 साल कैद की सजा, आठ साल पहले दुष्कर्म का लगा था आरोप

Sun, 19 Mar 2023 01:17 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Updated Sun, 19 Mar 2023 01:17 AM IST
सार

सिकंदराराऊ में 15 जनवरी 2015 को एक महिला ने अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में एफआर दाखिल कर दी थ्री।

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Accused sentenced to 10 years imprisonment
रेप को दोषी को 10 साल की जेल (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में एक अभियुक्त को दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिकंदराराऊ में 15 जनवरी 2015 को एक महिला ने अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में गौरव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में अंतिम आख्या (एफआर) दाखिल कर दी थी।
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न्यायालय ने एफआर को निरस्त कर अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान आदेश पारित किया। तब अभियुक्त के विरुद्ध विचारण प्रारंभ हुआ। पूरे मामले में पांच गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) जेबा मजीद के न्यायालय में हुई।
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न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त गौरव को दोषी माना। न्यायालय ने दोषी गौरव को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने की।

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