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पप्पू हत्याकांड : दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Thu, 02 Feb 2023 09:34 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Thu, 02 Feb 2023 09:34 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हाथरस। न्यायालय ने एक युवक की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हरीराम पुत्र मवासीराम ने थाना सिकंदराराऊ पर तहरीर दी। तहरीर में उसने कहा कि 16 अक्टूबर 2001 को उसके साले का लड़का पप्पू पुत्र राम सिंह उसके यहां आया था।
पप्पू दिल्ली में सब्जी बेचने का काम करता है। 17 अक्तूबर की रात को पप्पू खाना खाने के बाद गंगाशरन के छप्पर के सामने नीम के पेड़ के नीचे सोया था। रात के 12 बजे भगदड़ की आवाज आई । इस पर वहां लोगों ने देखा तो पप्पू चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ा था। उसकी छाती में गोली लगी थी।
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पप्पू की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर अभियुक्त केशव, राजू व हरीराम को गिरफ्तार किया।
विवेचना के बाद पुलिस ने हरिराम, राजू, केशव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान हरीराम की मौत हो गई। इसलिए उसके विरुद्ध कार्यवाही उपशमित की गई। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार पारुल वर्मा के न्यायालय में हुई।
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत केशव व राजू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी प्रतिभा सिंह राजपूत ने की।
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हाथरस। न्यायालय ने एक युवक की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हरीराम पुत्र मवासीराम ने थाना सिकंदराराऊ पर तहरीर दी। तहरीर में उसने कहा कि 16 अक्टूबर 2001 को उसके साले का लड़का पप्पू पुत्र राम सिंह उसके यहां आया था।
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पप्पू दिल्ली में सब्जी बेचने का काम करता है। 17 अक्तूबर की रात को पप्पू खाना खाने के बाद गंगाशरन के छप्पर के सामने नीम के पेड़ के नीचे सोया था। रात के 12 बजे भगदड़ की आवाज आई । इस पर वहां लोगों ने देखा तो पप्पू चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ा था। उसकी छाती में गोली लगी थी।
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पप्पू की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर अभियुक्त केशव, राजू व हरीराम को गिरफ्तार किया।
विवेचना के बाद पुलिस ने हरिराम, राजू, केशव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान हरीराम की मौत हो गई। इसलिए उसके विरुद्ध कार्यवाही उपशमित की गई। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार पारुल वर्मा के न्यायालय में हुई।
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत केशव व राजू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी प्रतिभा सिंह राजपूत ने की।