{"_id":"64d291dcab55213c7e082e94","slug":"notice-to-five-officers-including-district-magistrate-hathras-news-c-56-1-sali1016-3190-2023-08-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hathras News: जिलाधिकारी सहित पांच अफसरों को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hathras News: जिलाधिकारी सहित पांच अफसरों को नोटिस
Wed, 09 Aug 2023 12:35 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Wed, 09 Aug 2023 12:35 AM IST
विज्ञापन
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शंकरलाल, सदस्य हेमंत राज सिंह एवं मनीष कौशिक ने शहर के लाला वाला पेच निवासी मधुशंकर अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए बंदरों को पकड़ने का आदेश दिया था।
आदेश के क्रियान्वयन के लिए सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग मुन्नालाल के न्यायालय में मधु शंकर अग्रवाल ने इजराय दाखिल की है। अदालत ने जिलाधिकारी हाथरस, प्रमुख वन्य रक्षक जीव लखनऊ, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, प्रभारी वनाधिकारी को नोटिस जारी कर दिए हैं। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि नियत की है।
उल्लेखनीय है कि मधुशंकर अग्रवाल ने अपनी याचिका में जिलाधिकारी, प्रमुख वन्य जीव रक्षक लखनऊ, प्रभारी वनाधिकारी हाथरस, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हाथरस को पक्षकार बनाया था। याचिका मधु शंकर अग्रवाल द्वारा विपक्षियों के विरुद्ध नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत बंदरों का उत्पात होने के संबंध में प्रस्तुत की गई थी।
विज्ञापन
याचिका में बंदरों को अवमुक्त करने की याचना की गई थी। स्थायी लोक अदालत की पीठ ने सहमति के आधार पर याचिका को निर्णीत करते हुए आदेश दिया था कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बंदरों को पकड़ते समय सुरक्षित एवं संरक्षित स्थान पर छोड़ते समय स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। ईओ बंदरों के स्वास्थ्य का विशेष कर ध्यान रखेंगे। बंदरों को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं होनी चाहिए। अब याची मधु शंकर अग्रवाल ने स्थाई लोक अदालत के आदेश के क्रियान्वयन के लिए सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग मुन्नालाल के न्यायालय में इजराय दाखिल की है।
विज्ञापन
आदेश के क्रियान्वयन के लिए सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग मुन्नालाल के न्यायालय में मधु शंकर अग्रवाल ने इजराय दाखिल की है। अदालत ने जिलाधिकारी हाथरस, प्रमुख वन्य रक्षक जीव लखनऊ, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, प्रभारी वनाधिकारी को नोटिस जारी कर दिए हैं। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
उल्लेखनीय है कि मधुशंकर अग्रवाल ने अपनी याचिका में जिलाधिकारी, प्रमुख वन्य जीव रक्षक लखनऊ, प्रभारी वनाधिकारी हाथरस, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हाथरस को पक्षकार बनाया था। याचिका मधु शंकर अग्रवाल द्वारा विपक्षियों के विरुद्ध नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत बंदरों का उत्पात होने के संबंध में प्रस्तुत की गई थी।
विज्ञापन
याचिका में बंदरों को अवमुक्त करने की याचना की गई थी। स्थायी लोक अदालत की पीठ ने सहमति के आधार पर याचिका को निर्णीत करते हुए आदेश दिया था कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बंदरों को पकड़ते समय सुरक्षित एवं संरक्षित स्थान पर छोड़ते समय स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। ईओ बंदरों के स्वास्थ्य का विशेष कर ध्यान रखेंगे। बंदरों को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं होनी चाहिए। अब याची मधु शंकर अग्रवाल ने स्थाई लोक अदालत के आदेश के क्रियान्वयन के लिए सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग मुन्नालाल के न्यायालय में इजराय दाखिल की है।