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Hathras News: मानहानि मामले में दाखिल रिवीजन पर राहुल गांधी को नोटिस

Thu, 16 Jul 2026 02:35 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 16 Jul 2026 02:35 AM IST
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Notice issued to Rahul Gandhi on the revision petition filed in the defamation case.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चंदपा प्रकरण में दाखिल रिवीजन पर बुधवार को एडीजे-5 एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में 11 अगस्त को सुनवाई होगी।
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मानहानि मामले में एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट से खारिज हुए परिवाद पर 16 जून को रिवीजन डाला गया था, जिसे एडीजे एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।
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थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ घटित घटना पूरे देश में सुर्खियों में रही थी। इस संवेदनशील प्रकरण में दो मार्च 2023 को न्यायालय का फैसला आया था, जिसमें कोर्ट ने एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि तीन अन्य आरोपियों को दोषमुक्त (बरी) कर दिया था।
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न्यायालय का निर्णय आने के बाद 12 दिसंबर 2024 को राहुल गांधी पीड़िता के गांव पहुंचे थे और परिवार से मुलाकात की थी। आरोप है कि कोर्ट से दोषमुक्त होने के बावजूद राहुल गांधी ने उन युवकों को लेकर बयानबाजी की थी।

इसके साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए अपराधियों के खुलेआम घूमने की बात कही थी।मामले में नोटिस जारी हुआ और फिर 24 जनवरी 2025 को कोर्ट में मानहानि का परिवाद दाखिल किया गया। इस मामले में लंबी कानूनी बहस व दोनों पक्षों को सुनने के बाद 13 मई 2026 को कोर्ट ने इस मानहानि परिवाद को पूरी तरह खारिज कर दिया था।
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