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Hathras News: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय सहित पांच के गैर जमानती वारंट जारी, ये हैं आरोप

Sat, 22 Apr 2023 12:21 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Updated Sat, 22 Apr 2023 12:21 AM IST
सार

रिंकू को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी और वीरेंद्र को जातिसूचक गालियां देते हुए मारापीटा।इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय, चिरागवीर उपाध्याय, शशीकांत शर्मा, चिंटू गौतम व 40-50 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी।

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Non bailable warrant issued against five including former district panchayat president Vinod Upadhyay
विनोद उपाध्याय - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

चुनाव प्रचार के दौरान जातिसूचक गालियां देने व जानलेवा हमले के आरोप के मामले में विशेष न्यायालय (एससी एसटी एक्ट) ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, मुरसान ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय के अलावा चिरागवीर उपाध्याय, शशीकांत शर्मा व चिंटू गौतम के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। न्यायालय ने इस मामले में अगली तिथि 3 मई नियत की है।

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आरोप है कि चंदपा क्षेत्र के गांव पट्टी बिसाना निवासी रिंकू व उसके पिता जितेंद्र आठ फरवरी 2017 को प्रचार वाहन से समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए रिश्तेदारियों में जा रहे थे। इस वाहन में अन्य लोग भी सवार थे। जैसे ही प्रचार वाहन सहपऊ क्षेत्र में मानिकपुर रेलवे पुल के निकट सुबह 11.30 बजे पहुंचा तो वहां पहले से विभिन्न वाहनों में सवार घात लगाए बैठे अभियुक्तों ने एकराय होकर उसकी गाड़ी को रोक लिया।
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रिंकू को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी और वीरेंद्र को जातिसूचक गालियां देते हुए मारापीटा।इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय, चिरागवीर उपाध्याय, शशीकांत शर्मा, चिंटू गौतम व 40-50 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी।
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न्यायालय के आदेश पर थाना सहपऊ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और फिर उसमें पुलिस ने अंतिम आख्या लगा दी।इस मामले में पुलिस की अंतिम आख्या के विरुद्ध न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटिशन दायर किया गया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस की अंतिम आख्या को निरस्त कर प्रोटेस्ट पिटिशन स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने इस मामले में शशीकांत शर्मा, चिंटू गौतम के अलावा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, रामेश्वर उपाध्याय, चिरागवीर उपाध्याय को जानलेवा हमले व एससी-एसटी एक्ट तहत तलब किया था।


इस मुकदमे की पत्रावलीविशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय विचाराधीन है। न्यायालय ने विगत कई तिथियों से अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किए। न्यायालय ने अभियुक्तों के हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। इस मामले में न्यायालय ने अगली तिथि 3 मई नियत की है।

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