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Hathras News: दोहरे हत्याकांड में आया फैसला, ग्राम प्रधान सहित 11 दोषियों को उम्र कैद

Tue, 18 Jun 2024 10:27 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Tue, 18 Jun 2024 10:27 PM IST
सार

घटना गांव गढ़ी बलना में 9 जून 2018 को समय करीब रात्रि 8 बजे हुई थी। प्रधान पक्ष के करीब 11 लोगों ने पूर्व प्रधान राजकुमार के परिवार पर राइफल, बंदूक और तमंचों से लैस होकर हमला कर दिया था। इस घटना में पूर्व प्रधान राजकुमार के छोटे भाई प्रताप व बड़े भाई नेत्रपाल को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई।

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Life imprisonment to 11 culprits including Gram Pradhan
अदालद से सजा होने के उपरान्त दोषियों को ले जाते हुए पुलिसकर्मी - फोटो : संवाद

विस्तार

हाथरस अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव ने गांव गढ़ी बलना में प्रधानी के चुनाव की रंजिश में दो भाइयों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में ग्राम प्रधान सहित 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी अलग-अलग धाराओं में लगाया है, जिसे अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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घटना गांव गढ़ी बलना में नौ जून 2018 को समय करीब रात्रि 8 बजे हुई थी। प्रधान पक्ष के करीब 11 लोगों ने पूर्व प्रधान राजकुमार के परिवार पर राइफल, बंदूक और तमंचों से लैस होकर हमला कर दिया था। इस घटना में पूर्व प्रधान राजकुमार के छोटे भाई प्रताप व बड़े भाई नेत्रपाल को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। राजकुमार भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना की रिपोर्ट अगले दिन राजकुमार की तहरीर पर 11 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी।
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इस मामले में विवेचक ने आरोपी राजन सिंह, गजेंद्र सिंह, हरेंद्र व अजय के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। वादी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने सात आरोपियों यशोदन सिंह, संदीप सिंह, प्रधान पुष्पेंद्र सिंह, शीलेंद्र सिंह, सरवेंद्र सिंह, अशोक व पवन को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत 23 सितंबर 2022 को तलब कर लिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

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