{"_id":"60b467728ebc3e1f571f96ff","slug":"license-of-five-sellers-suspended-after-name-highlighted-in-urea-black-marketing-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूरिया की कालाबाजारी: पांच खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त, सत्यापन में सामने आया था मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूरिया की कालाबाजारी: पांच खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त, सत्यापन में सामने आया था मामला
Mon, 31 May 2021 10:04 AM IST
प्राची प्रियम
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Published by: प्राची प्रियम
Updated Mon, 31 May 2021 10:04 AM IST
सार
आधार व खेत बही पर निर्धारित मानक से अधिक यूरिया की बिक्री करने पर हुई कार्रवाई। सत्यापन में सामने आया था मामला। जिला कृषि अधिकारी ने की निरस्तीकरण की कार्रवाई।
विज्ञापन
यूरिया
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हाथरस जिले में यूरिया की कालाबाजारी करने के मामले में पांच खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इन खाद विक्रेताओं ने आधार कार्ड व खेत बही पर शासन से निर्धारित मानक से ज्यादा यूरिया की बिक्री की थी।
विज्ञापन
सत्यापन में हकीकत सामने आने के बाद जिला कृषि अधिकारी ने इनके लाइसेंसों के निरस्तीकरण की कार्रवाई की है। हालांकि इन विक्रेताओं ने कृषि निदेशक के यहां अपील की थी, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिल सकी।
विज्ञापन
शासन स्तर से जिले में यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए टॉप 20 में बिक्री करने वाले खाद विक्रेताओं का सत्यापन कराया जाता है। इस क्रम में यहां जिले में जिला कृषि अधिकारी के निर्देशन में सत्यापन की कार्रवाई की गई। टीमों ने सत्यापन के बाद अपनी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराई।
विज्ञापन
इस रिपोर्ट में संज्ञान में आया कि जिले के पांच खाद विक्रेताओं ने खेत बही व आधार कार्ड पर निर्धारित मानक से अधिक यूरिया के कट्टों की बिक्री की है। इस आधार पर इन विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और स्पष्टीकरण मांगा गया। इन विक्रेताओं द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से विभागीय अधिकारी संतुष्ट नहीं हो सके।
इस आधार पर जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने सभी पांचों विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए। इन विक्रेताओं ने कृषि निदेशक के यहां अपील की, लेकिन वहां से भी इन विक्रेताओं की अपील खारिज कर दी गई। जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने बताया कि अपील खारिज होने की स्थिति में इन विक्रेताओं के लाइसेंस पूर्णत: निरस्त कर दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि अग्रवाल फर्टिलाइजर्स सासनी, शुभम ट्रेडर्स मानिकपुर, माहेश्वरी फर्टिलाइजर भटीकरा, राधे ट्रेडर्स रतिभानपुर और राधारानी खाद भंडार कचौरा के लाइसेंसों को निरस्त कर दिया गया है। इन सभी विक्रेताओं को ई पॉस मशीन जमा किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी थोक विक्रेताओं को इन विक्रेताओं को खाद की आपूर्ति न दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।