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Hathras News: न्यायालय में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मामले में सुनवाई आज
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एसीजेएम, एमपी/एमएलए कोर्ट दीपक नाथ सरस्वती के न्यायालय में लोकसभा सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल हुआ था। इस मामले में न्यायालय में परिवादी के बयान हो चुके हैं। इसकी सुनवाई 24 मार्च आज होना नियत है।
थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू की ओर से यह परिवाद दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी अकारण ही 12 दिसंबर 2024 को राहुल गांधी ने गांव बूलगढ़ी का दौरा किया था। उन्होंने मृत मुद्दे को पुनर्जीवित कर जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित किया। चारित्रिक हनन के उद्देश्य से अपने एक्स अकाउंट पर टिप्पणी की। आरोप है कि उन्होंने न्यायालय के निर्णय दिनांक 2 मार्च 2023 की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय से दोष मुक्त हुए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया था। इस मामले में न्यायालय से दोष मुक्त हुए रामकुमार उर्फ रामू की ओर से दाखिल परिवाद में कहा है कि देश की जनता का न्यायालय एवं देश की न्यायिक व्यवस्था में पूर्ण विश्वास है। दो वर्ष से अधिक की जेल की यातना के उपरांत उसे राहत मिली थी। राहुल गांधी की अपमानजनक पोस्ट से उसका सम्मान फिर से चल गया। परिवादी रामकुमार उर्फ रामू के बयान हो चुके हैं। न्यायालय में इस मामले में 24 मार्च की तिथि नियत की है।
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थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू की ओर से यह परिवाद दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी अकारण ही 12 दिसंबर 2024 को राहुल गांधी ने गांव बूलगढ़ी का दौरा किया था। उन्होंने मृत मुद्दे को पुनर्जीवित कर जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित किया। चारित्रिक हनन के उद्देश्य से अपने एक्स अकाउंट पर टिप्पणी की। आरोप है कि उन्होंने न्यायालय के निर्णय दिनांक 2 मार्च 2023 की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय से दोष मुक्त हुए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया था। इस मामले में न्यायालय से दोष मुक्त हुए रामकुमार उर्फ रामू की ओर से दाखिल परिवाद में कहा है कि देश की जनता का न्यायालय एवं देश की न्यायिक व्यवस्था में पूर्ण विश्वास है। दो वर्ष से अधिक की जेल की यातना के उपरांत उसे राहत मिली थी। राहुल गांधी की अपमानजनक पोस्ट से उसका सम्मान फिर से चल गया। परिवादी रामकुमार उर्फ रामू के बयान हो चुके हैं। न्यायालय में इस मामले में 24 मार्च की तिथि नियत की है।
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