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हाथरस : पुराने वाहनों का समय से पंजीयन, फिटनेस न कराने पर लगेगा जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
पुराने वाहन मालिकों को अब समय से पंजीयन व फिटनेस न कराना महंगा पड़ेगा। ऐसे पुराने वाहनों पर रोजा व प्रतिमाह के दर से जुर्माना चुकाने के बाद ही उनका रीरजिस्ट्रेशन और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी होगा। यह नई व्यवस्था जिले में जल्द लागू होगी।
उल्लेखनीय है अब नई व्यवस्था के तहत व्यावसायिक वाहन का समय से पंजीयन व फिटनेस न कराने पर पचास रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना चुकाना होगा। इस जुर्माने को सॉफ्टवेयर में फीड किया जा रहा है। इसलिए एआरटीओ कार्यालय में अब कोई जुगाड़ नहीं चलेगी।
निजी वाहन कार, दोपहिया का पंद्रह साल बाद दोबारा पंजीयन करना पड़ता है। उससे पहले वाहन का भौतिक सत्यापन करने के बाद पांच साल के लिए री-रजिस्ट्रेशन होता है। पुराने वाहन का तय तारीख तक री-रजिस्ट्रेशन न करने पर कार का 500 रुपये प्रतिमाह व दोपहिया वाहन का 300 रुपये प्रतिमाह जुर्माना के साथ फीस चुकनी होगी।
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जबकि व्यावसायिक वाहन टैक्सी, कार ऑटो, टेंपो, बस, ट्रक जीप लोडर आदि का फिटनेस तय तारीख पर न कराने पचास रुपये रोजाना के हिसाब से पंद्रह सौ रुपये प्रतिमाह जुर्माना भरना होगा।
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पुराने वाहन मालिकों को अब समय से पंजीयन व फिटनेस न कराना महंगा पड़ेगा। ऐसे पुराने वाहनों पर रोजा व प्रतिमाह के दर से जुर्माना चुकाने के बाद ही उनका रीरजिस्ट्रेशन और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी होगा। यह नई व्यवस्था जिले में जल्द लागू होगी।
उल्लेखनीय है अब नई व्यवस्था के तहत व्यावसायिक वाहन का समय से पंजीयन व फिटनेस न कराने पर पचास रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना चुकाना होगा। इस जुर्माने को सॉफ्टवेयर में फीड किया जा रहा है। इसलिए एआरटीओ कार्यालय में अब कोई जुगाड़ नहीं चलेगी।
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निजी वाहन कार, दोपहिया का पंद्रह साल बाद दोबारा पंजीयन करना पड़ता है। उससे पहले वाहन का भौतिक सत्यापन करने के बाद पांच साल के लिए री-रजिस्ट्रेशन होता है। पुराने वाहन का तय तारीख तक री-रजिस्ट्रेशन न करने पर कार का 500 रुपये प्रतिमाह व दोपहिया वाहन का 300 रुपये प्रतिमाह जुर्माना के साथ फीस चुकनी होगी।
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जबकि व्यावसायिक वाहन टैक्सी, कार ऑटो, टेंपो, बस, ट्रक जीप लोडर आदि का फिटनेस तय तारीख पर न कराने पचास रुपये रोजाना के हिसाब से पंद्रह सौ रुपये प्रतिमाह जुर्माना भरना होगा।