{"_id":"6140e9bc8ebc3e0b0443b54c","slug":"hathras-teenager-s-kidnapper-sentenced-to-five-years-imprisonment-hathras-news-ali2731860128","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाथरस : किशोरी के अपहरणकर्ता को सुनाई पांच साल कैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाथरस : किशोरी के अपहरणकर्ता को सुनाई पांच साल कैद की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
एक किशोरी के अपहरण के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिकंदराराऊ के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी बेटी को 6 जुलाई 2018 को सुमित उर्फ भूरा पुत्र राजेंद्र सिंह अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया। वह सूरज पुत्र सर्वेश निवासी फागलौल थाना जैथरा एटा के साथ छोड़कर आ गया है। इसमें कुमरपाल पुत्र रामस्वरूप ने भी सहयोग किया है। पिता के मुताबिक उसकी बेटी एक लाख 10 हजार रुपये नगद व जेवरात भी ले गई है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
विवेचना अधिकारी ने अभियुक्त सूरज के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शेष दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलन में रही। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सत्येंद्र सिंह वीरवान के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने अभियुक्त सूरज को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी मुकेश कुमार ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
एक किशोरी के अपहरण के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिकंदराराऊ के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी बेटी को 6 जुलाई 2018 को सुमित उर्फ भूरा पुत्र राजेंद्र सिंह अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया। वह सूरज पुत्र सर्वेश निवासी फागलौल थाना जैथरा एटा के साथ छोड़कर आ गया है। इसमें कुमरपाल पुत्र रामस्वरूप ने भी सहयोग किया है। पिता के मुताबिक उसकी बेटी एक लाख 10 हजार रुपये नगद व जेवरात भी ले गई है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
विज्ञापन
विवेचना अधिकारी ने अभियुक्त सूरज के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शेष दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलन में रही। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सत्येंद्र सिंह वीरवान के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने अभियुक्त सूरज को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी मुकेश कुमार ने की।
विज्ञापन