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हाथरस : दुष्कर्मी को दस साल कैद की सजा

Thu, 30 Jun 2022 11:10 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jun 2022 11:10 PM IST
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Hathras: Rapist sentenced to ten years imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
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एक युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने दस साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मुरसान क्षेत्र के एक गांव में एक अविवाहित युवती 20 सितंबर 2019 को जब शौच के लिए जा रही थी तो रास्ते में गांव के युवक ब्रजेश ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही यह धमकी भी दी कि यदि इस बारे में किसी को बताया तो वह उसके भाई को जान से मार देगा।
इसके बाद यही पीड़िता 28 अक्टूबर 2019 को सुबह आठ बजे जब अपने घर से नौहरे पर भैंस बांधने के लिए जा रही थी तो गांव के ही गुलवीर, जगमोहन व लाखन सिंह ने रास्ते में उसे रोक लिया। उसके साथ नामजदों ने संबंध बनाने और छेड़खानी की। साथ ही इन लोगों ने भी उसे जान से मारने की धमकी दी। यह भी धमकी दी कि उसका फोटो वायरल कर उसकी बदनामी की जाएगी।
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इसके बाद इन नामजदों ने पीड़िता का फोटो वायरल कर दिया। जब पीड़िता के परिजनों को वायरल फोटो के बारे में जानकारी हुई तो इन लोगों ने पीड़िता से पूरे मामले की जानकारी ली और फिर थाना मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में विवेचना अधिकारी ने विवेचना की और अभियुक्त ब्रजेश व लाखन सिंह के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए।
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इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) सत्येंद्र सिंह वीरवान के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने लाखन को दोषमुक्त कर दिया, जबकि ब्रजेश को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर एडीजीसी मुकेश कुमार चौधरी ने की।
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