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हाथरस : छेड़खानी करने वाले को सुनाई एक साल कैद की सजा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
थाना कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के बाद एक आरोपी को दोषी मानते हुए विशेष न्यायालय (पोक्सो अधिनियम) ने उसे एक साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय एक किशोरी के साथ 21 जुलाई 2015 को युवक ज्ञान सिंह ने छेड़खानी की और विरोध करने पर सरिया प्रहार कर उसका सिर फोड़ दिया था। ज्ञान सिंह के साथ आए कुछ अन्य लोगों ने किशोरी के परिजनों से भी मारपीट की। इस घटना का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) जेबा मजीद के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत ज्ञान सिंह को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से केके शर्मा ने पैरवी की। संवाद
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थाना कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के बाद एक आरोपी को दोषी मानते हुए विशेष न्यायालय (पोक्सो अधिनियम) ने उसे एक साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय एक किशोरी के साथ 21 जुलाई 2015 को युवक ज्ञान सिंह ने छेड़खानी की और विरोध करने पर सरिया प्रहार कर उसका सिर फोड़ दिया था। ज्ञान सिंह के साथ आए कुछ अन्य लोगों ने किशोरी के परिजनों से भी मारपीट की। इस घटना का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) जेबा मजीद के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत ज्ञान सिंह को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से केके शर्मा ने पैरवी की। संवाद
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