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हाथरस: न्यायालय के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहपऊ (हाथरस)
पुत्र की मौत से दु:खी पिता की जब पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो उसने न्यायालय की शरण ली। अब न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस को हत्या का मुकदमा दर्ज करना पड़ा है।
गौरतलब है कि सात दिसंबर 2019 को किसी ने मोबाइल फोन पर स्थानीय पुलिस को सूचना दी कि गांव महरारा के पास से गुजरने वाली दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन पर एक युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जिसकी शिनाख्त गांव धाधऊ निवासी 22 वर्षीय श्यामसुंदर पुत्र मथुरा प्रसाद के रूप में की गई। पुलिस के पहुंचने के थोड़ी देर बाद मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजन उसकी हत्या का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिए शव को रेलवे लाइन पर फेंका है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के पिता ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली के कई चक्कर लगाए। पंजीकृत डाक से भी पुलिस के उच्चाधिकारियों से हत्या का मुकदमा दर्ज करने की प्रार्थना की गई। सुनवाई नहीं होने पर उनको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने संजय एवं विपिन पुत्रगण हरीशंकर, चंद्र प्रकाश पुत्र हजारीलाल, हरीशंकर पुत्र सामंत लाल एवं वीरा उर्फ वीरेंद्र पुत्र एदल सिंह निवासीगण गांव धाधऊ और गिर्राज शंकर पुत्र लालाराम निवासी पला रोड अवतार नगर गली संख्या चार सासनी कोतवाली, अखिलेश पुत्र कामेश्वर निवासी बघराया कोतवाली हाथरस जंक्शन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।
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रिपोर्ट में कहा गया है कि श्यामसुंदर के 70 हजार रुपये गांव धाधऊ निवासी संजय पुत्र हरीशंकर पर उधार थे। उसने कई बार उससे अपने रुपये मांगे थे। छह दिसंबर की शाम को करीब छह बजे संजय ने श्यामसुंदर को अपने घर रुपये देने के बहाने बुलाया था एवं उसके साथ मारपीट की। 112 पीआरवी को भी मौके पर बुलाया था। बाद में समझौता हो गया। उसी रात को इन सभी ने उसके पुत्र का बंधक बनाया और हत्या कर उसकी लाश को महरारा के पास रेलवे लाइन पर आत्महत्या दर्शाने के इरादे से फेंक दिया। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 342 एवं धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुत्र की मौत से दु:खी पिता की जब पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो उसने न्यायालय की शरण ली। अब न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस को हत्या का मुकदमा दर्ज करना पड़ा है।
गौरतलब है कि सात दिसंबर 2019 को किसी ने मोबाइल फोन पर स्थानीय पुलिस को सूचना दी कि गांव महरारा के पास से गुजरने वाली दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन पर एक युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जिसकी शिनाख्त गांव धाधऊ निवासी 22 वर्षीय श्यामसुंदर पुत्र मथुरा प्रसाद के रूप में की गई। पुलिस के पहुंचने के थोड़ी देर बाद मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजन उसकी हत्या का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिए शव को रेलवे लाइन पर फेंका है।
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पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के पिता ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली के कई चक्कर लगाए। पंजीकृत डाक से भी पुलिस के उच्चाधिकारियों से हत्या का मुकदमा दर्ज करने की प्रार्थना की गई। सुनवाई नहीं होने पर उनको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने संजय एवं विपिन पुत्रगण हरीशंकर, चंद्र प्रकाश पुत्र हजारीलाल, हरीशंकर पुत्र सामंत लाल एवं वीरा उर्फ वीरेंद्र पुत्र एदल सिंह निवासीगण गांव धाधऊ और गिर्राज शंकर पुत्र लालाराम निवासी पला रोड अवतार नगर गली संख्या चार सासनी कोतवाली, अखिलेश पुत्र कामेश्वर निवासी बघराया कोतवाली हाथरस जंक्शन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।
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रिपोर्ट में कहा गया है कि श्यामसुंदर के 70 हजार रुपये गांव धाधऊ निवासी संजय पुत्र हरीशंकर पर उधार थे। उसने कई बार उससे अपने रुपये मांगे थे। छह दिसंबर की शाम को करीब छह बजे संजय ने श्यामसुंदर को अपने घर रुपये देने के बहाने बुलाया था एवं उसके साथ मारपीट की। 112 पीआरवी को भी मौके पर बुलाया था। बाद में समझौता हो गया। उसी रात को इन सभी ने उसके पुत्र का बंधक बनाया और हत्या कर उसकी लाश को महरारा के पास रेलवे लाइन पर आत्महत्या दर्शाने के इरादे से फेंक दिया। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 342 एवं धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।