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हाथरस : 18 वर्ष या उससे अधिक है उम्र तो मतदाता सूची में दर्ज कराएं नाम

Tue, 06 Dec 2022 11:46 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Dec 2022 11:46 PM IST
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Hathras: If you are 18 years or more, then register your name in the voter list
हाथरस : कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेते मंडलायुक्त नवदीप रिणवा। संवाद - फोटो : HATHRAS
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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अलीगढ़ मंडलायुक्त नवदीप रिणवा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की और बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव और आपत्तियों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक अर्हता पूर्ण करने वाले नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सभी मतदान केद्रों के लिए बूथ स्तरीय एजेंट की नियुक्ति जल्द से जल्द करने को कहा, ताकि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में आवश्यक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मंडलायुक्त ने सभी बीएलओ से उनके द्वारा किए गए पुनरीक्षण कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी की और उनके द्वारा किए गए पुनरीक्षण कार्यों पर संतोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि विशेष कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, पहचान पत्र में सुधार करने या जिनका निधन हो गया है, उनका नाम हटाने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए मतदान केंद्र के बीएलओ, मतदान क्षेत्र के एईआरओ, एआरओ के समक्ष अथवा एनवीएसपी पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के लिए निम्न विवरण के अनुसार प्रारूप प्रयोग में लाए जाएंगे।
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प्रारूप छह द्वारा ऐसे नये मतदाताओं, जिन्होंने एक जनवरी 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, उनका नाम मतदाता सूची में कराया जाएगा। प्रारूप-7 मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि को हटाने (अपमार्जित करने हेतु)। प्रारूप छह (एक) द्वारा प्रवासी भारतीयों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने और प्रारूप आठ मतदाता सूची की किसी विशिष्ट प्रविष्टि को संशोधन करने और डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए भरवाया जाएगा।
इसी तरह प्रारूप 81 एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर दूसरे मतदेय स्थल पर स्थानांतरण के लिए, प्रारूप-001 डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र (बिना कोई संशोधन के) बनाने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पीवीसी कार्ड पर डुप्लीकेट फोटो पहचान पत्र बनवा सकते है। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति वह अपने स्तर से सुनिश्चित करें, ताकि मतदाता सूची त्रुटिरहित बनाई जा सके।
उन्होंने कहा कि नये मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए ऑनालाइन आवेदन कर सकते हैं। जो इपिक कार्ड प्राप्त हो गये हैं, उनका वितरण शत-प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें। संशोधन के लिए जो फार्म प्राप्त हो रहे हैं, उनका विशेष प्राथमिकता के आधार पर संशोधित कर ऑनलाईन दर्ज करना सुनिश्चित करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसंत अग्रवाल ने बताया कि 12 नवंबर 2022 से मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया गया है। जिले में कुल 1399 बूथ बनाए गए हैं और उतनी ही संख्या में बीएलओ और 121 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं।

बीएलओ को निर्देश दिए गए है कि वे घर-घर जाकर नए मतदाताओं का फॉर्म भरवाएं। मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन नौ नवंबर को किया गया है। दावों और आपत्तियों को प्राप्त करने के लिए नौ नवंबर से 08 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की गई। इस अवधि में जनसामान्य अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते है। अन्य जानकारियां भी उन्होंने दी। डीएम अर्चना वर्मा ने मंडलायुक्त को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा दिये गए निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाएगा। इस अवसर पर एसपी देवेश कुमार पांडेय, एडीएम न्यायिक मो. मोइनुल इस्लाम, सीडीओ साहित्यप्रकाश मिश्र के अलावा अन्य अधिकारी व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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