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हाथरस : जागरूकता के अभाव में जुर्माना लेना भूले उपभोक्ता
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
बिजली कनेक्शन से लेकर बिल संशोधन तक किसी काम के लिए कोई भी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी परेशान कर रहा है तो तो आप संबंधित अधिकारी या कर्मचारी से जुर्माना वसूली के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्युत नियामक आयोग ने अफसर व कर्मियों की मनमानी रोकने के लिए सिटीजन चार्टर बना रखा है। इसके तहत उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है। हालांकि विभाग द्वारा लोगों को आज तक इस सुविधा को लेकर जागरूक नहीं किया गया है। यही वजह है कि जिले में काम में लेटलतीफी होने पर किसी उपभोक्ता को आज तक जुर्माने की राशि नहीं मिली है।
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हित में कई योजनाएं चला रखी हैं। इसके बाद भी उपभोक्ता बिजली कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं। उपभोक्ताओं इस बात से अनजान है कि उनके काम में देरी पर जुर्माना भी मिलता है। अफसरों की हीलाहवाली पर शिकंजा कसने के लिए जुर्माना वसूलने का प्राविधान है।
सात से 10 दिन की अवधि है निर्धारित
हाथरस। आवेदक कनेक्शन पाने के लिए झटपट पोर्टल पर आवेदन करता है तो उसे चार किलोवाट के घरेलू कनेक्शन के लिए अवर अभियंता व उपखंड अधिकारी द्वारा कॉमर्शियल प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। यदि सात दिन में आवेदक को कनेक्शन नहीं मिलता है तो अवर अभियंता के खिलाफ उपखंड अधिकारी के यहां जुर्माने के लिए आवेदन किया जा सकता है। एसडीओ से जुर्माना वसूलने के लिए अधिशासी अभियंता के यहां आवेदन करना होगा। नया कनेक्शन लेने, अस्थायी कनेक्शन का लोड बढ़वाने, लोड कम करने के लिए शहर में सात दिन व ग्रामीण क्षेत्र में 10 दिन का समय नियत है। उसके बाद आवेदक जुर्माने के लिए आवेदन कर सकता है। संवाद
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ऐसे मिलेगी उपभोक्ता को जुर्माने की राशि
हाथरस। नये और अस्थायी कनेक्शन में देरी पर 100 रुपये, विद्युत भार बढ़ाने में देरी पर 50 रुपये, लोड घटाने व बढ़ाने में देरी पर 50 रुपये, बिल संशोधन में 50 रुपये, खराब मीटर बदलवाने में देरी पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उपभोक्ता विभाग से जुर्माना ले सकता है। उपभोक्ता का बिल शत-प्रतिशत जमा होना चाहिए। उपभोक्ता डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। शर्तों के आधार पर जुर्माने के लिए एक्सईएन स्तर पर अपील की जा सकती है। संवाद
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बिजली कनेक्शन से लेकर बिल संशोधन तक किसी काम के लिए कोई भी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी परेशान कर रहा है तो तो आप संबंधित अधिकारी या कर्मचारी से जुर्माना वसूली के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्युत नियामक आयोग ने अफसर व कर्मियों की मनमानी रोकने के लिए सिटीजन चार्टर बना रखा है। इसके तहत उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है। हालांकि विभाग द्वारा लोगों को आज तक इस सुविधा को लेकर जागरूक नहीं किया गया है। यही वजह है कि जिले में काम में लेटलतीफी होने पर किसी उपभोक्ता को आज तक जुर्माने की राशि नहीं मिली है।
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हित में कई योजनाएं चला रखी हैं। इसके बाद भी उपभोक्ता बिजली कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं। उपभोक्ताओं इस बात से अनजान है कि उनके काम में देरी पर जुर्माना भी मिलता है। अफसरों की हीलाहवाली पर शिकंजा कसने के लिए जुर्माना वसूलने का प्राविधान है।
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सात से 10 दिन की अवधि है निर्धारित
हाथरस। आवेदक कनेक्शन पाने के लिए झटपट पोर्टल पर आवेदन करता है तो उसे चार किलोवाट के घरेलू कनेक्शन के लिए अवर अभियंता व उपखंड अधिकारी द्वारा कॉमर्शियल प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। यदि सात दिन में आवेदक को कनेक्शन नहीं मिलता है तो अवर अभियंता के खिलाफ उपखंड अधिकारी के यहां जुर्माने के लिए आवेदन किया जा सकता है। एसडीओ से जुर्माना वसूलने के लिए अधिशासी अभियंता के यहां आवेदन करना होगा। नया कनेक्शन लेने, अस्थायी कनेक्शन का लोड बढ़वाने, लोड कम करने के लिए शहर में सात दिन व ग्रामीण क्षेत्र में 10 दिन का समय नियत है। उसके बाद आवेदक जुर्माने के लिए आवेदन कर सकता है। संवाद
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ऐसे मिलेगी उपभोक्ता को जुर्माने की राशि
हाथरस। नये और अस्थायी कनेक्शन में देरी पर 100 रुपये, विद्युत भार बढ़ाने में देरी पर 50 रुपये, लोड घटाने व बढ़ाने में देरी पर 50 रुपये, बिल संशोधन में 50 रुपये, खराब मीटर बदलवाने में देरी पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उपभोक्ता विभाग से जुर्माना ले सकता है। उपभोक्ता का बिल शत-प्रतिशत जमा होना चाहिए। उपभोक्ता डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। शर्तों के आधार पर जुर्माने के लिए एक्सईएन स्तर पर अपील की जा सकती है। संवाद