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एफडीए टीम ने किया निरीक्षण, दूध के दो नमूने लिए
अमर उजाला ब्यूरो हाथरस।
Updated Sat, 15 Jul 2017 11:41 PM IST
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एफडीए
- फोटो : Amar Ujala
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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को दूध विक्रेताओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दो दूध विक्रेताओं से दूध के दो नमूने भी लिए। इन नमूनों को जांच के लिए लखनऊ स्थित लैब भेजा गया है।
जिला अभिहीत अधिकारी डॉ. श्वेता सैनी के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षाधिकारी हरींद्र सिंह की अगुवाई में एफएसओ महावीर सिंह प्रेमी, राकेश कुमार और मुनेंद्र सिंह राना ने मथुरा रोड से सत्यपाल सिंह पुत्र सुखवीर सिंह निवासी महामौनी कोटा हाथरस और कोटा से होडल सिंह पुत्र भूदेव सिंह निवासी महामौनी कोटा से दूध का नमूना संग्रहित किया। मुख्य खाद्य सुरक्षाधिकारी ने बताया कि किसी भी कीमत पर दूध में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूध विक्रेता दूध बिक्री के दौरान अपने लाइसेंस को अपने पास रखें।
सात दिन के अंदर लाइसेंस बनवा लें दूध विक्रेता
हाथरस। दूध विक्रेता सात दिन के अंदर अपने लाइसेंस बनवा लें। जिन दूध विक्रेताओं के पास लाइसेंस हैं, वह अपने साथ लेकर चलें। चेकिंग के दौरान मौके पर लाइसेंस न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी अभिहीत अधिकारी डॉ. श्वेता सैनी ने दी है। उन्होंने बताया कि दुग्ध संग्रह केंद्र संचालक व हलवाई उन दूध विक्रेताओं से ही दूध खरीदें , जिनके पास खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस हो। लाइसेंस न होने की स्थिति में वह दूध न खरीदें। लाइसेंस की छायाप्रति भी अपने पास रखें।
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जिला अभिहीत अधिकारी डॉ. श्वेता सैनी के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षाधिकारी हरींद्र सिंह की अगुवाई में एफएसओ महावीर सिंह प्रेमी, राकेश कुमार और मुनेंद्र सिंह राना ने मथुरा रोड से सत्यपाल सिंह पुत्र सुखवीर सिंह निवासी महामौनी कोटा हाथरस और कोटा से होडल सिंह पुत्र भूदेव सिंह निवासी महामौनी कोटा से दूध का नमूना संग्रहित किया। मुख्य खाद्य सुरक्षाधिकारी ने बताया कि किसी भी कीमत पर दूध में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूध विक्रेता दूध बिक्री के दौरान अपने लाइसेंस को अपने पास रखें।
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सात दिन के अंदर लाइसेंस बनवा लें दूध विक्रेता
हाथरस। दूध विक्रेता सात दिन के अंदर अपने लाइसेंस बनवा लें। जिन दूध विक्रेताओं के पास लाइसेंस हैं, वह अपने साथ लेकर चलें। चेकिंग के दौरान मौके पर लाइसेंस न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी अभिहीत अधिकारी डॉ. श्वेता सैनी ने दी है। उन्होंने बताया कि दुग्ध संग्रह केंद्र संचालक व हलवाई उन दूध विक्रेताओं से ही दूध खरीदें , जिनके पास खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस हो। लाइसेंस न होने की स्थिति में वह दूध न खरीदें। लाइसेंस की छायाप्रति भी अपने पास रखें।
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