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Hathras News: कोल्ड स्टोर वालों को देनी होगी किसान को आलू की कीमत

Thu, 13 Jun 2024 04:53 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 13 Jun 2024 04:53 AM IST
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Farmers will have to pay the price of potatoes to cold store owners
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कोल्ड स्टोर स्वामी को किसान के रखे गए आलू की कीमत 5.90 लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। कोल्ड स्टोर स्वामी को मानसिक संताप के लिए सात हजार रुपये व वाद व्यय के तीन हजार रुपये भी किसान को अदा करने होंगे।
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शहर के इगलास अड्डा ज्ञानगढ़ बगीची निवासी रोहित कुमार गावर पुत्र प्रेमपाल सिंह ने आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया था, जिसमें कहा था कि उन्होंने एलबी दास आइस एंड कोल्ड स्टोर प्राइवेट लिमिटेड कजरौठ इगलास जिला अलीगढ़ के प्रचार-प्रसार से प्रभावित होकर 11 मार्च 2021 से 20 मार्च 2021 के मध्य 1382 पैकेट मोटा आलू, 1083 पैकेट गुल्ला आलू और 218 पैकेट किर्री आलू सहित कुल 2688 पैकेट आलू विभिन्न तिथियों में इस कोल्ड स्टोर में भंडारित किया था। उन्होंने आलू भंडारित करने से पहले 62000 रुपये बारदाना और एक लाख रुपये का ऋण कोल्ड स्टोर से प्राप्त किया था। परिवादी के बार-बार कोल्ड स्टोर पर जाने के बावजूद भी आज तक न तो उन्हें आलू दिए गए और न ही आलू की कीमत दी गई।
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परिवादी ने इस संबंध में एक विधिक नोटिस भी दिया, किंतु नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। कोल्ड स्टोर स्वामी का यह कृत्य सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक संव्यवहार का परिचायक है। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार, सदस्य कृष्ण प्रभाकर उपाध्याय, रंजना गोयल के समक्ष हुई। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत एलबी दास आइस एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड कजरौठ इगलास जिला अलीगढ़ के प्रबंधक/डायरेक्टर को निर्देशित किया कि वह आदेश की एक माह की अवधि में रोहित गावर को उनके भंडारित आलू का निर्धारित मूल्य अदा करेंगे। निर्धारित समय अवधि में आदेश का अनुपालन न किए जाने की दशा में रोहित कुमार गावर संपूर्ण धनराशि पर आदेश की तारीख से अदायगी के वास्तविक तारीख तक सात प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा।
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