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Hathras News: निर्वाचित सभासद नहीं चला सकेंगे सरकारी राशन की दुकान, नोटिस जारी

Sat, 03 Jun 2023 12:53 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Updated Sat, 03 Jun 2023 12:53 AM IST
सार

शासन स्तर से निर्वाचित सभासदों और ग्राम प्रधान पद के साथ राशन की दुकान संचालित न करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही निर्वाचित ग्राम प्रधान और सभासद के परिवारीजन भी दुकान नहीं चला पाएंगे।

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Elected councilors will not be able to run government ration shop
राशन की दुकान - फोटो : istock

विस्तार

निकाय चुनावों में निर्वाचित सभासद अब राशन की दुकान नहीं चला पाएंगे। इन सभासदों को दुकान संचालन के लिए इस्तीफा देना होगा या फिर उन्हें राशन की दुकान समर्पित करनी होगी। इसे लेकर यहां जिले के दो नव निर्वाचित सभासदों को सरकारी राशन की दुकान समर्पित करने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने नोटिस जारी कर दिया है।

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शासन स्तर से निर्वाचित सभासदों और ग्राम प्रधान पद के साथ राशन की दुकान संचालित न करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही निर्वाचित ग्राम प्रधान और सभासद के परिवारीजन भी दुकान नहीं चला पाएंगे। जिले में निकाय चुनाव में कुछ उचित दर विक्रेताओं ने भी सभासद पद के लिए उम्मीदवारी दर्ज की थी। इन विक्रेताओं ने जीत भी हासिल की।
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सिकंदराराऊ के कोटेदार नईम अहमद और हाथरस के अजय राज सभासद निर्वाचित हुए। अब इन दोनों कोटेदारों को सरकारी खाद्यान्न की दुकान समर्पित किए जाने को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। डीएसओ ध्रुवराज यादव ने बताया कि दोनों सभासदों की उचित दर विक्रेता की दुकान समर्पित कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संवाद

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