फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Putting jam lawsuit against villagers

जाम लगाने पर ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा

Tue, 29 Mar 2016 12:13 AM IST
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 29 Mar 2016 12:13 AM IST
विज्ञापन
Putting jam lawsuit against villagers
जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय को पुलिस की कारवाई के बारे मे बताते मृतक के परिजन। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो हाथरस
सादाबाद।  थाना क्षेत्र के ग्राम टीकैत (बिसावर) में पिछले बुधवार को हुई घटना के विरोध में जाम लगाने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने से लोगों में नाराजगी है। पुलिस ने इस मामले में 23 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ रोड जाम करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया है। सोमवार को इस सिलसिले में लोग जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय से मिले और न्याय की गुहार लगाई। 
विज्ञापन


बता दें कि गांव टीकैत में एक व्यक्ति पर रंजिशवश एक युवक की ट्रक से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगा था। आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग को लेकर मथुरा रोड को जाम कर दिया था। सोमवार को बड़ी संख्या में सैकड़ों ग्रामीण व मृतक के परिजन जिला पंचायत अध्यक्ष से उनके आवास पर मिले। मृतक की बहन रतनेश ने बताया कि उसका एक ही भाई था और उनके पिता का वंश भी खत्म हो गया। वहीं पुलिस ने उल्टे हमारे और रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हमारे साथ अन्याय किया है, जबकि हत्या के तीन नामजद अभी भी फरार हैं। गांव के सरदार सिंह ने बताया कि इस ट्रक चालक ने पहले उसके पुत्र की हत्या का प्रयास किया था, जिसकी रिपोर्ट भी उसके द्वारा दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उपाध्याय ने इस बारे में एसपी अजयपाल शर्मा एवं थाना प्रभारी महेशचंद्र यादव से बात की और नामजदों की तत्काल गिरफ्तारी का अनुरोध किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed