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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   One to eight years in jail for misbehaving with Divyang child

दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म में एक को आठ साल कैद

Wed, 04 Oct 2017 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो हाथरस। 
अमर उजाला ब्यूरो हाथरस।  Updated Wed, 04 Oct 2017 11:32 PM IST
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One to eight years in jail for misbehaving with Divyang child
court
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय के न्यायालय ने एक दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को आठ वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगने एवं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं।      
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23 नवंबर 2011 को पीड़ित बच्ची के पिता ने कोतवाली हाथरस गेट पुलिस को सौंपी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी पांच वर्षीय बच्ची बोलने और सुनने में असमर्थ है। वह गांव में आई बारात को देखने के लिए गई थी, जहां से अचानक लापता हो गई। काफी तलाश करने के बाद रात में करीब एक बजे गांव के पास एक खेत में उनकी पुत्री अचेत हालत में पड़ी मिली। उसने इसकी जानकारी गांव के अन्य लोगों को भी दी। इसके बाद पुलिस को इस मामले की तहरीर लिखकर दी।
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पुलिस ने जांच के बाद सोनू नामक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी सोनू ने घटना की स्वीकारोक्ति से मना किया। इसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। वादी की ओर से एडीजीसी साहब सिंह चौहान एवं अधिवक्ता प्रशांत कमल पाराशर ने अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए। आरोपी पक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का खंडन नहीं कर सका, जिसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया।
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