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हत्या के एक आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Sun, 20 Jan 2019 12:02 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Jan 2019 12:02 AM IST
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हत्या के एक आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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हाथरस। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे अर्थदंड भी भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सासनी क्षेत्र के गांव नगला भूरा निवासी असगर खां पुत्र अता मोहम्मद ने थाना सासनी पर यह तहरीर दी कि 15 मई 2014 को शाहिद पुत्र अता मोहम्मद जब गांव नगला भूरा की दुकान पर कुछ सौदा खरीदने के लिए गया था।

वहां मौजूद फजलू पुत्र साबुद्दीन ने उसे गाली-गलौज करते हुए घेर लिया और आवाज देकर फिरोज, राजुद्दीान, रिजवान को भी बुला लिया। यह सभी लोग लाठी, डंडा, सरिया, फरसा लेकर आए और पुरानी कहासुनी को लेकर जान से मारने की नीयत से शाहिद के साथ जमकर मारपीट की। इसके अलावा इन लोगों ने अजीज खां, अता मोहम्मद,जा हिद आदि भी आ गए। हमलावरों ने इनके साथ भी जमकर मारपीट की। इन सभी के गंभीर चोट आई। शाहिद, जाहिद, अता मोहम्मद को सीधे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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इस मामले की रिपोर्ट थाना सासनी में दर्ज कराई गई। इसमें फजलू, फिरोज, राजुद्दीन पुत्रगण पुत्रगण साबुद्दीन निवासीगण नगला भूरा थाना सासनी, रिजवान पुत्र फुरकान निवासी नगला भूरा सासनी को नामजद किया। विवेचना के बाद विवेचनाधिकारी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय के न्यायालय में हुई। इस दौरान कोर्ट के समक्ष एक आरोपी हाजिर हुआ। न्यायालय ने धारा उसे आजीवन कारावा व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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