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हत्या और दुष्कर्म पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
Updated Thu, 20 Jul 2017 12:34 AM IST
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delhi court
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हाथरस। हत्या के दो और दुष्कर्म एवं छेड़छाड़ के दो मामलों में सत्र न्यायालयों में जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई। न्यायालयों ने सुनवाई के बाद इन मामलों में पांच आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए। एडीजे प्रथम डॉ. एके विश्वेष के न्यायालय में कोतवाली सिकंदराराऊ क्षेत्र में हुए दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के दो आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई।
न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आरोपी दिनेश कुमार और चमन कुमार के प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया, जबकि कोतवाली हाथरस सदर के धारा 506 और पॉक्सो अधिनियम के आरोपी शाहिद के द्वितीय प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। वादियों की ओर से पैरवी एडीजीसी हरिओम शर्मा ने की।
एडीजे तृतीय अशीष जैन के न्यायालय में कोतवाली सादाबाद क्षेत्र में हुई हत्या के दो आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आरोपी भूपेंद्र उर्फ बड़ेला और बनी सिंह उर्फ बनिया के जमानत प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया।
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न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आरोपी दिनेश कुमार और चमन कुमार के प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया, जबकि कोतवाली हाथरस सदर के धारा 506 और पॉक्सो अधिनियम के आरोपी शाहिद के द्वितीय प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। वादियों की ओर से पैरवी एडीजीसी हरिओम शर्मा ने की।
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एडीजे तृतीय अशीष जैन के न्यायालय में कोतवाली सादाबाद क्षेत्र में हुई हत्या के दो आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आरोपी भूपेंद्र उर्फ बड़ेला और बनी सिंह उर्फ बनिया के जमानत प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया।
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