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Hathras News: विवाहिता को खिलाई गर्भ गिराने की दवा, कोर्ट ने दिया दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Sat, 09 Mar 2024 07:12 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 09 Mar 2024 07:12 PM IST
सार

पिता ने हैसियत से शादी की, जिसमें सात लाख 55 लाख हजार रुपये नगदी, गृहस्थी का सामान आभूषण कपड़े व आदि दिए थे। आरोप है कि ससुरालीजन खुश नहीं थे। विवाहिता से कार की मांग करने लगे। ससुराल में उसका उत्पीड़न शुरू हो गया। महिला के गर्भ को गिराने के लिए दवा खिलाईं।

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Court ordered to file a case of dowry harassment
अदालत का आदेश - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हाथरस न्यायालय के आदेश पर कोतवाली सदर में दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न करने व दवा खिलाकर गर्भ गिराने का पति सहित अन्य ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

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सदर क्षेत्र के मुरसान गेट स्थित एक कॉलोनी निवासी विवाहिता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए हुए कहा कि 16 फरवरी 2021 को उसकी शादी कोतवाली सदर क्षेत्र की एक गली निवासी युवक के साथ हुई थी। पिता ने हैसियत से शादी की, जिसमें लाखों पर रुपये खर्च किए। सात लाख 55 लाख हजार रुपये नगदी, गृहस्थी का सामान आभूषण कपड़े व आदि दिए थे। 
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आरोप है कि दिए गए दान-दहेज से ससुरालीजन खुश नहीं थे। विवाहिता से कार की मांग करने लगे। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल में उसका उत्पीड़न शुरू हो गया। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि उसके गर्भ को गिराने के लिए दवा खिलाईं। जिसका दोषी महिला ने पति, सास, देवर व चचेरा ससुर को बताया है। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास, देवर व चचिया ससुरल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 

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