फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Convicted of murder and robbery of woman, sentenced to life imprisonment

महिला की हत्या और लूट के दोषी को उम्रकैद की सजा

Mon, 05 Apr 2021 11:37 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Apr 2021 11:37 PM IST
विज्ञापन
Convicted of murder and robbery of woman, sentenced to life imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
विज्ञापन

घर में घुसकर महिला की हत्या और लूट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं कोर्ट ने दूसरे आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 मई 2017 को मनोज कुमार वार्ष्णेय निवासी मोहल्ला नौरंगाबाद पश्चिमी निकट दाऊजी मंदिर सिकंदराराऊ के घर में घुसकर बदमाशों ने दिन दहाड़े उनकी पत्नी रेनू वार्ष्णेय उर्फ रिमझिम की हत्या कर दी थी। उस समय रेनू वार्ष्णेय घर पर अकेली थीं। बदमाश 3,75,000 रुपये व जेवरात लूटकर ले गए थे। घटना की रिपोर्ट अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन

पुलिस ने घटना का राजफास करते हुए धीरज पाठक पुत्र कैलाशचंद पाठक निवासी ऊंचा गांव थाना बरसाना जिला मथुरा व सचिन शर्मा पुत्र फीलू शर्मा निवासी नौरंगाबाद पश्चिमी सिकंदराराऊ हाथरस को गिरफ्तार किया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की सुनवाई अपर जिला जज एफटीसी प्रथम सत्येंद्र सिंह वीरवान के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने एक आरोपी धीरज पाठक को मामले में दोषी माना है, जबकि दूसरे आरोपी सचिन शर्मा को दोष मुक्त किया है। दोषी धीरज पाठक को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे में पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार चौधरी ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed