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महिला की हत्या और लूट के दोषी को उम्रकैद की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
घर में घुसकर महिला की हत्या और लूट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं कोर्ट ने दूसरे आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 मई 2017 को मनोज कुमार वार्ष्णेय निवासी मोहल्ला नौरंगाबाद पश्चिमी निकट दाऊजी मंदिर सिकंदराराऊ के घर में घुसकर बदमाशों ने दिन दहाड़े उनकी पत्नी रेनू वार्ष्णेय उर्फ रिमझिम की हत्या कर दी थी। उस समय रेनू वार्ष्णेय घर पर अकेली थीं। बदमाश 3,75,000 रुपये व जेवरात लूटकर ले गए थे। घटना की रिपोर्ट अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने घटना का राजफास करते हुए धीरज पाठक पुत्र कैलाशचंद पाठक निवासी ऊंचा गांव थाना बरसाना जिला मथुरा व सचिन शर्मा पुत्र फीलू शर्मा निवासी नौरंगाबाद पश्चिमी सिकंदराराऊ हाथरस को गिरफ्तार किया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई अपर जिला जज एफटीसी प्रथम सत्येंद्र सिंह वीरवान के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने एक आरोपी धीरज पाठक को मामले में दोषी माना है, जबकि दूसरे आरोपी सचिन शर्मा को दोष मुक्त किया है। दोषी धीरज पाठक को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे में पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार चौधरी ने की।
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घर में घुसकर महिला की हत्या और लूट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं कोर्ट ने दूसरे आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 मई 2017 को मनोज कुमार वार्ष्णेय निवासी मोहल्ला नौरंगाबाद पश्चिमी निकट दाऊजी मंदिर सिकंदराराऊ के घर में घुसकर बदमाशों ने दिन दहाड़े उनकी पत्नी रेनू वार्ष्णेय उर्फ रिमझिम की हत्या कर दी थी। उस समय रेनू वार्ष्णेय घर पर अकेली थीं। बदमाश 3,75,000 रुपये व जेवरात लूटकर ले गए थे। घटना की रिपोर्ट अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी।
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पुलिस ने घटना का राजफास करते हुए धीरज पाठक पुत्र कैलाशचंद पाठक निवासी ऊंचा गांव थाना बरसाना जिला मथुरा व सचिन शर्मा पुत्र फीलू शर्मा निवासी नौरंगाबाद पश्चिमी सिकंदराराऊ हाथरस को गिरफ्तार किया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई अपर जिला जज एफटीसी प्रथम सत्येंद्र सिंह वीरवान के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने एक आरोपी धीरज पाठक को मामले में दोषी माना है, जबकि दूसरे आरोपी सचिन शर्मा को दोष मुक्त किया है। दोषी धीरज पाठक को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे में पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार चौधरी ने की।