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व्यापारियों, उद्यमियों और निजी संस्थानों को मिलेगी सरचार्ज में छूट
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संवाद न्यूज एजेंसी, सादाबाद।
कोविड -19 महामारी के चलते समय से बिजली का बिल अदा न कर पाने वाले दुकानदारों, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमियों और निजी संस्थानों के संचालकों को भी अब बकाए पर सरचार्ज की छूट मिलेगी। विद्युत वितरण खंड सादाबाद के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार जैन ने बताया कोविड 19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत 30 नवंबर तक के बकाया विद्युत वाली इस योजना मेें सरचार्ज छूट पाने के लिए पिछले माह तक के मूल बकाए का 30 फीसदी जमा कर पंजीकरण कराना होगा।
शासन द्वारा घरेलू व किसानों के बाद अब व्यापारियों व उद्यमियों आदि को भी राहत देने के लिए एमएमवी 2 शहरी व वाणिज्यिक, एलएमवी 4 बी निजी संस्थान, व एलएमवी 6 औद्योगिक के उपभोक्ताओं को उनके बकाए बिल पर शत प्रतिशत सरचार्ज से छूट देने के लिए कोविड 19 एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित उपभोक्ता अधिशासी अभियंता और एसडीओ कार्यालय में पंजीकरण करा सकेंगे।
कोविड को देखते हुए घर बैठे ही पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट के माध्यम से योजना में पंजीकरण कराया जा सकेगा। बकाएदार उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक के मूल बकाए का 30 फीसदी और उसके बाद के बिल का पूरा भुगतान सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने बकाएदारों से अपील की है वह कनेक्शन कटने की समस्या से बचने के लिए योजना का लाभ उठाते हुए भुगतान कर दें।
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कोविड -19 महामारी के चलते समय से बिजली का बिल अदा न कर पाने वाले दुकानदारों, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमियों और निजी संस्थानों के संचालकों को भी अब बकाए पर सरचार्ज की छूट मिलेगी। विद्युत वितरण खंड सादाबाद के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार जैन ने बताया कोविड 19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत 30 नवंबर तक के बकाया विद्युत वाली इस योजना मेें सरचार्ज छूट पाने के लिए पिछले माह तक के मूल बकाए का 30 फीसदी जमा कर पंजीकरण कराना होगा।
शासन द्वारा घरेलू व किसानों के बाद अब व्यापारियों व उद्यमियों आदि को भी राहत देने के लिए एमएमवी 2 शहरी व वाणिज्यिक, एलएमवी 4 बी निजी संस्थान, व एलएमवी 6 औद्योगिक के उपभोक्ताओं को उनके बकाए बिल पर शत प्रतिशत सरचार्ज से छूट देने के लिए कोविड 19 एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित उपभोक्ता अधिशासी अभियंता और एसडीओ कार्यालय में पंजीकरण करा सकेंगे।
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कोविड को देखते हुए घर बैठे ही पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट के माध्यम से योजना में पंजीकरण कराया जा सकेगा। बकाएदार उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक के मूल बकाए का 30 फीसदी और उसके बाद के बिल का पूरा भुगतान सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने बकाएदारों से अपील की है वह कनेक्शन कटने की समस्या से बचने के लिए योजना का लाभ उठाते हुए भुगतान कर दें।
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