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बिना अनुमति प्रचार पर बसपा प्रत्याशी पर मुकदमा

Sun, 08 Jan 2017 11:57 PM IST
अमर उजाला, हाथरस
अमर उजाला, हाथरस Updated Sun, 08 Jan 2017 11:57 PM IST
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BSP candidate campaigning without permission Sue
पुलिस द्वारा पकड़ा गया सिकंदराराऊ के बसपा प्रत्याशी का प्रचार वाहन। - फोटो : अमर उजाला
आचार संहिता के उल्लंघन में चंदपा पुलिस ने सिकंदराराऊ से बसपा के प्रत्याशी बनी सिंह बघेल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बसपा प्रत्याशी का प्रचार कर रहे वाहन को सीज किया है और वाहन में लगे लाउड स्पीकर, साउंड बॉक्स, एंप्लीफायर और जनरेटर को भी जब्त कर लिया गया है। 
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कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि रविवार को एसआई शैलेंद्र दोपहर को क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे तभी बसपा के वाहन पर उनकी नजर पड़ी। बिना अनुमति के वाहन के जरिए प्रत्याशी का प्रचार किया जा रहा था। एक मैजिक पर प्रत्याशी के कई पोस्टर, बैनर चिपके थे और लाउडस्पीकर के जरिए प्रत्याशी को वोट किए जाने की अपील की जा रही थी। गाड़ी (यूपी 86 टी 4851) में मौजूद ड्राइवर सत्यप्रकाश पुत्र सोरन सिंह निवासी बस्तोई, हसायन और बसपा प्रत्याशी बनी सिंह बघेल को धारा 144 के उल्लंघन का दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध धारा 188 की कार्रवाई के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी गई है। वहीं बिना अनुमति के प्रचार करने पर बसपा प्रत्याशी और ड्राइवर के विरुद्ध धारा 171(एच) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई की जानकारी चुनाव आयोग को भी भेजी गई है।
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हमारे कार्यकर्ता परमीशन के लिए गए थे, लेकिन वहां उनसे कह दिया गया कि नामांकन के बाद परमीशन दी जाएगी। कुछ कर्मियों ने वाहन पर लाउडस्पीकर आदि लगा दिए, ये बात मेरी जानकारी में नहीं थी। मैं किसी भी तरह कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा और कानून का पालन करने के लिए पूरी तरह बाध्य हूं।
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बनी सिंह बघेल
 बसपा प्रत्याशी सिकंदराराऊ

पु‌िलस की दबंगई, शराब खरीदने आए लोगों का भी किया चालान
वहीं ‌स‌िकंदराराऊ में चुनाव आचार संहिता के बाद सभी थानों की पुलिस के बीच होड़ लगी है कि कौन ज्यादा कार्रवाई करेगा। इसका खामियाजा बेकसूरों को उठाना पड़ रहा है। शनिवार की शाम को बस स्टैंड स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने पुलिस जीप आकर  खड़ी हो गई। जो भी शराब खरीदने आया, उसे पुलिस पकड़कर केातवाली ले गई और हवालात में डाल दिया। पकड़े गए लोगों में अधिकांश वे थे, जिनसे किसी ने शराब मंगवाई थी। इसके बाद देर रात तक पकड़े गए लोगों को छुडा़ने के लिए कवायद चलती रही। जो किसी कारण रात में छूट नहीं पाए, सुबह उनका चालान एक्साइज एक्ट में कर कोतवाली से ही जमानत दे दी गई।  कोतवाल राजवीर सिंह का कहना था कि जो व्यक्ति ढाबे पर, सड़क के किनारे ढकेल पर या दाएं-बाएं शराब पी रहे हों, उनको पकड़ने के निर्देश थे, लेकिन निचले स्तर के पुलिसकर्मियों ने उन्हीं को पकड़ लिया जो कि शराब खरीदने आए थे। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। 

दो सपा कार्यकर्ताओं के  विरुद्ध मुकदमा दर्ज
मुरसान क्षेत्र के गांव नगला अनी में सपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा कर रहे दो सपा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक सपा कार्यकर्ताओं के पास सभा की अनुमति नहीं थी, वहीं सपा प्रत्याशी का कहना है कि अनुमति ले ली गई थी फिर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 
कोतवाल छोटेलाल के मुताबिक गांव में दोपहर को सपा कार्यकर्ताओं ने सभा का आयोजन किया था। संबंधित चौकी इंचार्ज को इसकी जानकारी हुई तब पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक सभा खत्म हो चुकी थी और सपाई जा चुके थे। इसके बाद मौके की वीडियोग्राफी कराई गई और नगला अनी के रहने वाले सपा कार्यकर्ता मनेाज पुत्र देवलाल और डॉ. राममूर्ति पुत्र हिम्मत सिंह को धारा 144 के उल्लंघन का आरोपी माना गया। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। 


वहीं सादाबाद के सपा प्रत्याशी व विधायक देवेंद्र अग्रवाल का कहना है कि वह पहले ही सभा की ऑनलाइन अनुमति ले चुके थे। मौके पर पहुंचे पुलिस उपनिरीक्षक को हमारे कार्यकर्ताओं ने परमीशन होने बात भी बताई थी और कहा था कि सभा खत्म होने के बाद परमीशन की कॉपी दिखा देंगे। अनुमति होने के बावजूद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। गलतफहमी के चलते यह कार्रवाई हुई है। अनुमति की एक प्रति उन्होंने थाना पुलिस को दी है। कोतवाली प्रभारी ने इसके आधार पर कार्रवाई को वापस लेने का भरोसा दिलाया है।

नगला अनी में मीटिंग की परमीशन अगर आयोजकों के पास है तो अभी यह विवेचना का विषय है। विवेचना के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।
-छोटेलाल, कोतवाल मुरसान

 
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