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वेदप्रकाश हत्याकांड: चार आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त, एक अभियुक्त को अपहरण में मिल चुकी है बेल
Sat, 22 Aug 2026 09:47 PM IST
Chaman Kumar Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Sat, 22 Aug 2026 09:47 PM IST
सार
हत्या, मारपीट व अन्य धाराओं में रुद्र पाठक को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस आधार पर अपहरण की धारा में एडीजे कोर्ट प्रथम ने जमानत मंजूर की है।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : एएनआई
विस्तार
संपत्ति के विवाद में हुई प्रॉपर्टी डीलर वेदप्रकाश की हत्या के मामले में चार आरोपियों की जमानत एडीजे कोर्ट प्रथम से खारिज हो गई है। हत्या व अपहरण के मामले में कार्तिक व विशाल तथा अपहरण में निशांत व ललित ने जमानत याचिका डाली थी। इस प्रकरण में एक अभियुक्त को अपहरण में जमानत मिल गई है।
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छह अप्रैल को दिल्ली वाला चौक निवासी वेदप्रकाश शर्मा उर्फ सोनू की अपहरण के बाद हत्या हो गई थी। बहन नीतू शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अभियोजन ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों ने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मकान हड़पने की साजिश रची थी। मृतक के साथ लाठी-डंडे और सरिया से मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर छह चोटें और कई हड्डियों में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। शव नाले से बरामद किया गया था। विवेचना के दौरान 18 आरोपियों के नाम सामने आए। मामले में कार्तिक गुप्ता निवासी आवास-विकास कॉलोनी और विशाल शर्मा निवासी रामलीला ग्राउंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए याचिका डाली थी।
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बाद में अपहरण की धारा बढ़ने पर अभियुक्त निशांत उर्फ छोटू निवासी सादाबादियान गली व दादनपुर निवासी ललित ने सेशन न्यायालय में जमानत की अर्जी दायर की।मुख्य धाराओं में जमानत खारिज होने के कारण इस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।
रुद्र पाठक को मिली जमानत
हत्या, मारपीट व अन्य धाराओं में रुद्र पाठक को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस आधार पर अपहरण की धारा में एडीजे कोर्ट प्रथम ने जमानत मंजूर की है।