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हाथरस सत्संग कांड: एक और आरोपी की जमानत खारिज, हादसे में हुईं थीं 121 लोगों की मौत
Tue, 23 Jul 2024 09:39 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Tue, 23 Jul 2024 09:39 PM IST
सार
अभियुक्त पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर साकार विश्व हरि उर्फ भोलेबाबा के सत्संग के आयोजन में अनुमति से अधिक भीड़ इकट्ठी करने और उसमें अधिक भीड़ के कारण भगदड़ मचने से पुरुष, महिला व बच्चों की मृत्यु हो जाने का आरोप है।
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हाथरस साकार हरि सत्संग हादसे से पहले का दृश्य
- फोटो : संवाद
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विस्तार
हाथरस के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जय हिंद कुमार सिंह के न्यायालय ने सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में हुए सत्संग कांड में एक और आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।
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न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर साकार विश्व हरि उर्फ भोलेबाबा के सत्संग के आयोजन में अनुमति से अधिक भीड़ इकट्ठी करने और उसमें अधिक भीड़ के कारण भगदड़ मचने से पुरुष, महिला व बच्चों की मृत्यु हो जाने का आरोप है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत के लिए आधार पर्याप्त नहीं है, इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।
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उल्लेखनीय है कि सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव फुलरई-मुगलगढ़ी में साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी। अभियोजन अधिकारी राजकुमार ने बताया कि इस प्रकरण के आरोपी मुकेश कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल हुआ। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। विगत में भी दो आरोपियों की जमानत खारिज की जा चुकी है।
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