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ग्राम पंचायत में सरकारी धन गबन के आरोपी पूर्व प्रधान के घर पर कुर्की नोटिस चस्पा
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गबन के आरोपी पूर्व प्रधान के घर कुर्की नोटिस चस्पा
तारीखों पर हाजिर नहीं होने पर न्यायालय ने जारी किया था नोटिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहपऊ (हाथरस)
सहपऊ। क्षेत्र के ग्राम पंचायत धाधऊ के पूर्व प्रधान रामदयाल के घर पर पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी किया गया कुर्की नोटिस चस्पा कर दिया। पूर्व प्रधान के खिलाफ ग्राम पंचायत के विकास के लिए मिले सरकारी धन के गबन का मुकदमा विचाराधीन है।
गौरततलब है कि ग्राम पंचायत धाधऊ में शौचालय और अंत्येष्टि स्थल के लिए सरकार द्वारा 41 लाख 33 हजार 466 रुपये की धनराशि जारी की गई थी। इस धनराशि को पूर्व प्रधान रामदयाल के पुत्र गिर्राज और तत्कालीन पंचायत सचिव हरकेश यादव ने मिलकर गबन कर लिया। तत्कालीन प्रधान की उम्र ज्यादा होने के कारण उनका पुत्र गिर्राज उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था। विकास खंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक उच्चाधिकारियों ने मामले की जांच करने पर दोनों को सरकारी धन का गबन करने का आरोपी पाया।
तत्कालीन डीएम अमित कुमार ने दोनों को गिरफ्तार करने एसपी को निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने प्रधान पुत्र एवं ग्राम पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया। बाद में तत्कालीन जिला पंचायतराज अधिकारी उदय भान सिंह ने पूर्व प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के नामजद कोतवाली में धारा 409, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने दोनों के नाम न्यायालय में चार्जशीट भेज दी। न्यायालय में मुकदमा चलने के बाद पूर्व प्रधान लगातार तारीखों पर नहीं पहुंचे, जिससे न्यायालय ने उनके विरुद्ध कुर्की नोटिस जारी कर दिया। इलाका इंचार्ज एसआई रमाकांत ने न्यायालय द्वारा जारी इस नोटिस को पूर्व प्रधान के गांव नगला मनी पहुंचकर उनके मकान पर चस्पा कर दिया।
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तारीखों पर हाजिर नहीं होने पर न्यायालय ने जारी किया था नोटिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहपऊ (हाथरस)
सहपऊ। क्षेत्र के ग्राम पंचायत धाधऊ के पूर्व प्रधान रामदयाल के घर पर पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी किया गया कुर्की नोटिस चस्पा कर दिया। पूर्व प्रधान के खिलाफ ग्राम पंचायत के विकास के लिए मिले सरकारी धन के गबन का मुकदमा विचाराधीन है।
गौरततलब है कि ग्राम पंचायत धाधऊ में शौचालय और अंत्येष्टि स्थल के लिए सरकार द्वारा 41 लाख 33 हजार 466 रुपये की धनराशि जारी की गई थी। इस धनराशि को पूर्व प्रधान रामदयाल के पुत्र गिर्राज और तत्कालीन पंचायत सचिव हरकेश यादव ने मिलकर गबन कर लिया। तत्कालीन प्रधान की उम्र ज्यादा होने के कारण उनका पुत्र गिर्राज उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था। विकास खंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक उच्चाधिकारियों ने मामले की जांच करने पर दोनों को सरकारी धन का गबन करने का आरोपी पाया।
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तत्कालीन डीएम अमित कुमार ने दोनों को गिरफ्तार करने एसपी को निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने प्रधान पुत्र एवं ग्राम पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया। बाद में तत्कालीन जिला पंचायतराज अधिकारी उदय भान सिंह ने पूर्व प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के नामजद कोतवाली में धारा 409, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने दोनों के नाम न्यायालय में चार्जशीट भेज दी। न्यायालय में मुकदमा चलने के बाद पूर्व प्रधान लगातार तारीखों पर नहीं पहुंचे, जिससे न्यायालय ने उनके विरुद्ध कुर्की नोटिस जारी कर दिया। इलाका इंचार्ज एसआई रमाकांत ने न्यायालय द्वारा जारी इस नोटिस को पूर्व प्रधान के गांव नगला मनी पहुंचकर उनके मकान पर चस्पा कर दिया।
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