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महाराणा सांगा पर अमर्यादित टिप्पणी: सपा सांसद के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल, 5 अप्रैल को सुनवाई
Fri, 28 Mar 2025 06:31 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 28 Mar 2025 06:31 PM IST
सार
हाथरस के गांव हतीसा निवासी मतेंद्र सिंह गहलोत ने एमपी/ एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। प्रार्थना पत्र में कहा है कि समस्त क्षत्रिय समाज राणा सांगा के शौर्य पराक्रम एवं उनकी आन, बान, शान को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखता है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने जानबूझकर मेरे व मेरे समाज के पूर्वज महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा को सदन में गद्दार बताया।
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सपा सांसद रामजी लाल सुमन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हाथरस के एमपी/एमएलए कोर्ट में समाजवादी पार्टी के राज्य सभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रार्थना पत्र दाखिल हुआ है। प्रार्थना पत्र में रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। न्यायालय में इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तिथि नियत की है।
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डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव हतीसा निवासी मतेंद्र सिंह गहलोत ने एमपी/ एमएलए कोर्ट दीपक नाथ सरस्वती के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। प्रार्थना पत्र में कहा है कि समस्त क्षत्रिय समाज राणा सांगा के शौर्य पराक्रम एवं उनकी आन, बान, शान को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखता है।
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प्रार्थना पत्र में आरोप है कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने जानबूझकर मेरे व मेरे समाज के पूर्वज महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा को सदन में गद्दार बताया। रामजीलाल सुमन ने 22 मार्च को अपने कथन पर मांगे स्पष्टीकरण में पुनः सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने, जातीय संघर्ष फैलाने, सस्ती लोकप्रियता बटोरने एवं भड़काऊ बयान देकर भावनाओं को आहत करने के इरादे से सदन में दिए गए वक्तव्य को सही बता कर दोहराते हुए अपनी टिप्पणी की पुष्टि की।
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आरोप है कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने सच्चे राष्ट्रभक्त हिंदुत्व के पुरोधा, वीर शिरोमणि, सनातन धर्म के संरक्षक राणा सांगा का अपमान एवं उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर समाज को इरादतन अपमानित एवं बेइज्जत किया है,जो अपराध है । आरोप है कि मामले की रिपोर्ट करने थाने गए तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस मामले में मतेंद सिंह गहलोत ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। न्यायालय में इस मामले में सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तिथि नियत है।