{"_id":"5bf0578dbdec2269945caef9","slug":"51542477709-hathras-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सेवानिवृत एडीओ पंचायत व ग्राम प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सेवानिवृत एडीओ पंचायत व ग्राम प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश
Updated Sat, 17 Nov 2018 11:31 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
न्यूज डेस्क अमर उजाला हाथरस
हाथरस। ग्राम पंचायत गुतहरा में पंचायत भवन निर्माण की धनराशि जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा होने का मामला सुर्खियों में आया है। फिलहाल इस मामले में सीडीओ एसपी सिंह ने सेवानिवृत्त ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं बीडीओ को भी इस प्रकरण में जांच कर कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए संपूर्ण धनराशि जारी कर ली गई थी। यह धनराशि ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारी ने निकाली थी। इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने के बाद यह पंचायत अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि इस पंचायत भवन के निर्माण की धनराशि खाते से पूरी निकाली जा चुकी है।
वहीं इस प्रकरण बीडीओ सहपऊ शैली गोविल को सीडीओ एसपी सिंह ने पत्र जारी किया है। पत्र के माध्यम से कहा है कि इस के प्रकरण संज्ञान में होने के बाद भी इसमें रुचि नहीं ली गई है और न ही सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा शासकीय कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है।
विज्ञापन
सीडीओ ने बीडीओ को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रकरण की जांच कर मय फोटोग्राफ के आख्या प्रस्तुत करें। अगर भवन अपूर्ण है और धनराशि पूर्ण निर्गत हो गई है तो संबंधित कर्मचारी और ग्राम प्रधान को दोषी एवं सहायक विकास अधिकारी की संलिप्तता मानते हुए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए।
विज्ञापन
हाथरस। ग्राम पंचायत गुतहरा में पंचायत भवन निर्माण की धनराशि जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा होने का मामला सुर्खियों में आया है। फिलहाल इस मामले में सीडीओ एसपी सिंह ने सेवानिवृत्त ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं बीडीओ को भी इस प्रकरण में जांच कर कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए संपूर्ण धनराशि जारी कर ली गई थी। यह धनराशि ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारी ने निकाली थी। इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने के बाद यह पंचायत अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि इस पंचायत भवन के निर्माण की धनराशि खाते से पूरी निकाली जा चुकी है।
विज्ञापन
वहीं इस प्रकरण बीडीओ सहपऊ शैली गोविल को सीडीओ एसपी सिंह ने पत्र जारी किया है। पत्र के माध्यम से कहा है कि इस के प्रकरण संज्ञान में होने के बाद भी इसमें रुचि नहीं ली गई है और न ही सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा शासकीय कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है।
विज्ञापन
सीडीओ ने बीडीओ को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रकरण की जांच कर मय फोटोग्राफ के आख्या प्रस्तुत करें। अगर भवन अपूर्ण है और धनराशि पूर्ण निर्गत हो गई है तो संबंधित कर्मचारी और ग्राम प्रधान को दोषी एवं सहायक विकास अधिकारी की संलिप्तता मानते हुए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए।