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RTI: नहीं दी सूचना, सादाबाद के तत्कालीन बीडीओ पर 25 हजार जुर्माना, वेतन से वसूली के आदेश
Sat, 23 Dec 2023 10:30 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 23 Dec 2023 10:30 PM IST
सार
साकेत कॉलोनी निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट ने खंड विकास अधिकारी सादाबाद कार्यालय से कुछ बिंदुओं पर आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। आरोप है कि जन सूचना अधिकारी ने समय पर वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं। उन्हें दोषी मानते हुए उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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आरटीआई
- फोटो : FILE PHOTO
विस्तार
यूपी के सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने सूचना का अधिकार के तहत सूचना न देने के मामले में खंड विकास अधिकारी सादाबाद पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि बीडीओ के वेतन से वसूल की जाएगी।
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साकेत कॉलोनी निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट नरेंद्र कुमार गौतम ने खंड विकास अधिकारी सादाबाद कार्यालय से कुछ बिंदुओं पर आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। आरोप है कि जन सूचना अधिकारी ने समय पर वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं।
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इस संबंध में नरेंद्र कुमार गौतम ने सूचना आयोग में अपील दायर की। आयोग ने इस मामले में 17 मई 2023 को पदस्थ जनसूचनाधिकारी खंड विकास अधिकारी कार्यालय सादाबाद को दोषी मानते हुए उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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