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Hathras News: एनडीपीएस एक्ट में 11 माह के कारावास की सजा
Thu, 20 Jul 2023 12:43 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Thu, 20 Jul 2023 12:43 AM IST
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विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 11 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मुरसान में एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा सतीश पुत्र रामखिलाड़ी निवासी मोहल्ला धोवियान के विरुद्ध दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने अभियुक्त सतीश पुत्र रामखिलाड़ी निवासी मोहल्ला धोबियान को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी गिरीश रावत ने की। संवाद
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मुरसान में एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा सतीश पुत्र रामखिलाड़ी निवासी मोहल्ला धोवियान के विरुद्ध दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने अभियुक्त सतीश पुत्र रामखिलाड़ी निवासी मोहल्ला धोबियान को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी गिरीश रावत ने की। संवाद
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