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Hathras News: दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में 10 साल की कैद
Fri, 08 May 2026 02:49 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Fri, 08 May 2026 02:49 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : Archive
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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम ने दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
घटना हसायन कोतवाली क्षेत्र की है। 20 जून 2022 को पीड़ित युवती के पिता ने कोतवाली में संजय निवासी फिरोजाबाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता ने बताया था कि 13 जून की रात को आरोपी उनके घर में घुस आया था तथा बेटी को अकेला पाकर उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने छेड़खानी में रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस ने पीड़ित के बयान व विवेचना में मिले साक्ष्य के आधार पर संजय के अलावा एक अन्य युवक का भी नाम शामिल करते हुए सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मामला ट्रायल पर एडीजे कोर्ट प्रथम में चल रहा था। गवाह व साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने केवल संजय को दोषी ठहराया और उसके साथी को दोष मुक्त किया। बुधवार को प्रकरण में निर्णय देते हुए कोर्ट ने संजय को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सत्संग हादसे में दारोगा की हुई गवाही
हाथरस। सिकंदराराऊ के गांव फुलरई में दो साल पहले हुए सत्संग हादसे के मामले में बृहस्पतिवार को एडीजे कोर्ट प्रथम में दारोगा अवधेश कुमार की गवाही हुई। दारोगा वर्तमान में कोतवाली हाथरस गेट में तैनात हैं। दारोगा ने बताया कि घटना वाले दिन दो जुलाई 2024 को उन्होंने हादसे में मृत सूरजमुखी निवासी लाहसकी थाना पाली मुकीमपुर जिला अलीगढ़ का पंचनामा भरा था। महिला कांस्टेबल की मदद से चोटों का अवलोकन किया था, लेकिन शव पर कोई जाहिर चोट नहीं थीं। प्रकरण में अगली तारीख 14 मई लगाई गई है। संवाद
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घटना हसायन कोतवाली क्षेत्र की है। 20 जून 2022 को पीड़ित युवती के पिता ने कोतवाली में संजय निवासी फिरोजाबाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता ने बताया था कि 13 जून की रात को आरोपी उनके घर में घुस आया था तथा बेटी को अकेला पाकर उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने छेड़खानी में रिपोर्ट दर्ज की थी।
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पुलिस ने पीड़ित के बयान व विवेचना में मिले साक्ष्य के आधार पर संजय के अलावा एक अन्य युवक का भी नाम शामिल करते हुए सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मामला ट्रायल पर एडीजे कोर्ट प्रथम में चल रहा था। गवाह व साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने केवल संजय को दोषी ठहराया और उसके साथी को दोष मुक्त किया। बुधवार को प्रकरण में निर्णय देते हुए कोर्ट ने संजय को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सत्संग हादसे में दारोगा की हुई गवाही
हाथरस। सिकंदराराऊ के गांव फुलरई में दो साल पहले हुए सत्संग हादसे के मामले में बृहस्पतिवार को एडीजे कोर्ट प्रथम में दारोगा अवधेश कुमार की गवाही हुई। दारोगा वर्तमान में कोतवाली हाथरस गेट में तैनात हैं। दारोगा ने बताया कि घटना वाले दिन दो जुलाई 2024 को उन्होंने हादसे में मृत सूरजमुखी निवासी लाहसकी थाना पाली मुकीमपुर जिला अलीगढ़ का पंचनामा भरा था। महिला कांस्टेबल की मदद से चोटों का अवलोकन किया था, लेकिन शव पर कोई जाहिर चोट नहीं थीं। प्रकरण में अगली तारीख 14 मई लगाई गई है। संवाद