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लॉकडाउन में गांवों को लौटे लोगों को मनरेगा से मिलेगा रोजगार

Sun, 19 Apr 2020 11:03 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 19 Apr 2020 11:03 PM IST
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village return people will get mnrega work
हरदोई। लॉकडाउन के कारण गैर जनपदों और प्रदेशों में मजदूरी करने वाले लोग अपने गांवों को लौट आए हैं। इन लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट न खड़ा हो इसके लिए तैयारियां तेजी से शुरू कर दी गईं हैं। गांव लौटे लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य उपलब्ध कराया जाएगा।
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जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में गैर जनपदों और प्रदेशों में फैक्टरी में मजदूरी करते थे। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुई लॉकडाउन की घोषणा में ऐसे लोगों को घरों को लौटना पड़ा। फिलहाल ये लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ऐसे समय में इन लोगों को मनरेगा से कार्य उपलब्ध कराने और मजदूरी दिए जाने का निर्णय शासन स्तर पर हो चुका है।
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सीडीओ निधि गुप्ता वत्स ने जनपद के सभी खंड विकास अधिकारियों को भेजे निर्देशों में कहा है कि 20 अप्रैल से जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दें। मनरेगा से जल संरक्षण के अलावा सई नदी के पुनरोद्धार और लाभार्थी कार्यों को भी प्राथमिकता देकर जॉब कार्डधारकों को लगाया जाए।
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नए और डुप्लीकेट जॉब कार्ड भी बनेंगेे
बाहर से गांवों को लौटे ग्रामीणों के पास अगर जॉब कार्ड नहीं हैं तो उनके जॉब कार्ड नए सिरे से बनवाए जाएंगे। इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। अगर किसी व्यक्ति का जॉब कार्ड पहले से बना था और अब उपलब्ध नहीं है तो उसका डुप्लीकेट जॉब कार्ड भी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई जॉब कार्ड में बाहर से लौटे परिवार के लोगों का नाम बढ़वाना चाहेगा तो इसका भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए ग्राम रोजगार सेवक से संपर्क करना होगा।
ये सावधानी बरतनी होगी
- सामाजिक दूरी के नियम का पालन मनरेगा कार्यस्थल पर हर हाल में करना होगा।
- कार्यस्थल पर श्रमिकों और कर्मचारियों को मास्क और फेस कवर का उपयोग करना होगा।
- मनरेगा कार्यों की साइट की जानकारी आशा, स्वास्थ्यकर्मी को हर हाल में देनी होगी।
- कार्यस्थल पर पान, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
- कार्यस्थल पर हाथ धोने के लिए पानी और साबुन की व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी।
इन्हें काम की अनुमति नहीं
सीडीओ निधि गुप्ता वत्स ने सभी बीडीओ को जारी निर्देशों में कहा है कि मनरेगा के कार्यों में 65 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को न लगाया जाए। इसके अलावा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताओं को भी मनरेगा के कार्य में न लगाने के निर्देश सीडीओ ने दिए हैं।

223264 एक्टिव जॉब कार्डधारक
यूं तो जिले में 555796 परिवारों के पास जॉबकार्ड हैं, लेकिन इनमें से 223264 जॉबकार्ड ही सक्रियता से कार्य करते हैं। इन्हें एक्टिव जॉब कार्डधारक कहा जाता है। आमतौर पर एक्टिव जॉब कार्डधारक उन्हें माना जाता है, जिन्होंने तीन वर्ष में एक भी दिन मनरेगा कार्य किया हो।
ब्लाक एक्टिव जॉब कार्डधारक
भरावन 12398
बावन 8621
अहिरोरी 9125
भरखनी 19086
बेंहदर 8783
बिलग्राम 16381
सांडी 13336
सुरसा 11124
संडीला 12687
शाहाबाद 13842
टोडरपुर 11581
टड़ियावां 11373
कोथावां 10975
कछौना 6609
हरपालपुर 13663
मल्लावां 4658
पिहानी 13274
हरियावां 17472
माधौगंज 8276
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