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Hardoi News: 29 साल पुराने मामले में दो पुलिस कर्मियों को सजा

Thu, 29 Feb 2024 12:34 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 29 Feb 2024 12:34 AM IST
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Two police personnel sentenced in 29 year old case
हरदोई। 29 साल पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लाल बहादुर गोंड ने दो पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूरा मामला पुलिस अभिरक्षा से आरोपी के फरार होने से जुड़ा है।
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अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि लखनऊ मेल में ड्यूटी पर तैनात प्रभारी उपनिरीक्षक दूधनाथ निगम ने 27 अगस्त 1993 को शाहजहांपुर और हरदोई जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि फतेहपुर जनपद के बिंदकी थाना क्षेत्र के मोहल्ला महाजनी निवासी अभियुक्त राम कुमार को आरक्षी अनिल कुमार और अशोक कुमार ट्रेन से चारबाग से बरेली ले जा रहे थे। अभियुक्त राम कुमार हरदोई रेलवे स्टेशन के पास से दोनों पुलिस कर्मियों को चकमा देकर रस्सी काटकर भाग निकला था। विवेचना में दोनों पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आई थी और इसके बाद दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया था।
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मामले की सुनवाई पूरी कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अनिल और अशोक को एक एक साल की सजा सुनाई है। अनिल कुमार मूल रूप से सहारनपुर जनपद के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के घापुर गांव का निवासी और इन दिनों पुलिस लाइन बिजनौर में तैनात है। दूसरा अभियुक्त अशोक मूलरूप से प्रतापगढ़ जनपद के फतनपुर थाना के बनगही गांव का निवासी है और इस समय सीतापुर जनपद के पिसावां थाने में तैनात है।
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