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Hardoi News: ब्लॉक प्रमुख की पत्नी पर एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। भूमि और भवन की खरीद-बिक्री से जुड़े बैनामों में संपत्ति की वास्तविक मालियत से कम स्टांप शुल्क अदा करने के मामले सामने आए हैं। अनियमितता के आरोप में कुल नौ व्यक्तियों पर 1,68,430 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शाहाबाद ब्लॉक प्रमुख की पत्नी पर नियमानुसार कम स्टांप शुल्क जमा करने के कारण एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने संबंधित सभी व्यक्तियों को आदेश दिया है कि वे निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर, कम अदा किए गए स्टांप शुल्क के साथ-साथ नियमानुसार लगने वाले जुर्माने और ब्याज की राशि का भी भुगतान करें। भूमि और भवन की खरीद-बिक्री के प्रत्येक लेन-देन में, बैनामों पर संपत्ति की वास्तविक मालियत के अनुसार निर्धारित स्टांप शुल्क का भुगतान करना एक कानूनी अनिवार्यता है। इस प्रक्रिया की निष्पक्षता और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, निबंधन कार्यालय द्वारा भूमि-भवन के बैनामों का स्थलीय सत्यापन और गहन परीक्षण किया जाता है।
इस परीक्षण प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति के मूल्य के अनुरूप ही समुचित स्टांप शुल्क जमा हुआ है। यदि किसी बैनामे में निर्धारित मात्रा से कम स्टांप शुल्क अदा किया गया पाया जाता है, तो संबंधित खरीदार के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में एक वाद (कानूनी कार्रवाई) दाखिल किया जाता है। इन्हीं वादों पर विधिवत सुनवाई करते हुए, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह ने संबंधित खरीदारों पर नियमानुसार जुर्माना लगाने की महत्वपूर्ण कार्रवाई की है।
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इस मामले में, बिलग्राम तहसील के नगर सांडी क्षेत्र के मोहल्ला पीरजादा निवासी हारून और नवाबगंज निवासी शोएब के बैनामों में कुल 14,050 रुपये की स्टांप शुल्क की कमी पाई गई थी। इन दोनों व्यक्तियों को अब कुल 18,360 रुपये अदा करने का आदेश दिया गया है, जिसमें मूल कमी की राशि और उस पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क शामिल है।
शाहाबाद तहसील के उधरनपुर निवासी आरती मिश्रा, जो वर्तमान में शाहाबाद की ब्लॉक प्रमुख त्रिपुरेश मिश्र की पत्नी हैं, के बैनामे में स्टांप शुल्क की कमी पाई गई। उनके बैनामे में 10,05,340 रुपये के स्टांप शुल्क की कमी दर्ज की गई थी, जिसके लिए उन पर अब 11,05,340 रुपये जमा करने का आदेश दिया गया है। सवायजपुर तहसील के जनमपुरवा लमकन निवासी सावित्री के बैनामे में 5,250 रुपये की कमी थी, जिसके लिए उन्हें कुल 6,900 रुपये जमा करने होंगे। शाहाबाद तहसील में भूमि का बैनामा कराने वाले लखीमपुर जनपद के उम्मरपुर लौकीखेड़ा निवासी अफगार खान के बैनामे में 10,500 रुपये की कमी पाई गई थी, जिस पर उन्हें 14,000 रुपये भरने होंगे।
मोहल्ला हरदेवगंज निवासी आशा मिश्रा पत्नी राजेश कुमार मिश्रा के बैनामे में 8,010 रुपये की कमी थी, जिसके लिए उन्हें 10,280 रुपये अदा करने होंगे। सदर बाजार निवासी अनिरुद्ध सिंह के बैनामे में 1,77,780 रुपये की कमी पर 2,21,010 रुपये जमा करने का आदेश दिया गया है। सदर तहसील के नीर गांव निवासी मुन्नी पत्नी मुन्ना के बैनामे में 20,370 रुपये की कमी पाई गई थी, जिसके लिए उन्हें 25,380 रुपये अदा करने होंगे।
बिलग्राम तहसील के कुरसठ बुजुर्ग के मोहल्ला गांधी नगर निवासी निधि आचार्य पत्नी पंकज आचार्य के बैनामे में 21,840 रुपये की कमी थी, जिस पर उन्हें 30,300 रुपये जमा करने का आदेश दिया गया है। इन सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर, कम अदा किए गए स्टांप शुल्क, उस पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने की कुल राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
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हरदोई। भूमि और भवन की खरीद-बिक्री से जुड़े बैनामों में संपत्ति की वास्तविक मालियत से कम स्टांप शुल्क अदा करने के मामले सामने आए हैं। अनियमितता के आरोप में कुल नौ व्यक्तियों पर 1,68,430 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शाहाबाद ब्लॉक प्रमुख की पत्नी पर नियमानुसार कम स्टांप शुल्क जमा करने के कारण एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने संबंधित सभी व्यक्तियों को आदेश दिया है कि वे निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर, कम अदा किए गए स्टांप शुल्क के साथ-साथ नियमानुसार लगने वाले जुर्माने और ब्याज की राशि का भी भुगतान करें। भूमि और भवन की खरीद-बिक्री के प्रत्येक लेन-देन में, बैनामों पर संपत्ति की वास्तविक मालियत के अनुसार निर्धारित स्टांप शुल्क का भुगतान करना एक कानूनी अनिवार्यता है। इस प्रक्रिया की निष्पक्षता और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, निबंधन कार्यालय द्वारा भूमि-भवन के बैनामों का स्थलीय सत्यापन और गहन परीक्षण किया जाता है।
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इस मामले में, बिलग्राम तहसील के नगर सांडी क्षेत्र के मोहल्ला पीरजादा निवासी हारून और नवाबगंज निवासी शोएब के बैनामों में कुल 14,050 रुपये की स्टांप शुल्क की कमी पाई गई थी। इन दोनों व्यक्तियों को अब कुल 18,360 रुपये अदा करने का आदेश दिया गया है, जिसमें मूल कमी की राशि और उस पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क शामिल है।
शाहाबाद तहसील के उधरनपुर निवासी आरती मिश्रा, जो वर्तमान में शाहाबाद की ब्लॉक प्रमुख त्रिपुरेश मिश्र की पत्नी हैं, के बैनामे में स्टांप शुल्क की कमी पाई गई। उनके बैनामे में 10,05,340 रुपये के स्टांप शुल्क की कमी दर्ज की गई थी, जिसके लिए उन पर अब 11,05,340 रुपये जमा करने का आदेश दिया गया है। सवायजपुर तहसील के जनमपुरवा लमकन निवासी सावित्री के बैनामे में 5,250 रुपये की कमी थी, जिसके लिए उन्हें कुल 6,900 रुपये जमा करने होंगे। शाहाबाद तहसील में भूमि का बैनामा कराने वाले लखीमपुर जनपद के उम्मरपुर लौकीखेड़ा निवासी अफगार खान के बैनामे में 10,500 रुपये की कमी पाई गई थी, जिस पर उन्हें 14,000 रुपये भरने होंगे।
मोहल्ला हरदेवगंज निवासी आशा मिश्रा पत्नी राजेश कुमार मिश्रा के बैनामे में 8,010 रुपये की कमी थी, जिसके लिए उन्हें 10,280 रुपये अदा करने होंगे। सदर बाजार निवासी अनिरुद्ध सिंह के बैनामे में 1,77,780 रुपये की कमी पर 2,21,010 रुपये जमा करने का आदेश दिया गया है। सदर तहसील के नीर गांव निवासी मुन्नी पत्नी मुन्ना के बैनामे में 20,370 रुपये की कमी पाई गई थी, जिसके लिए उन्हें 25,380 रुपये अदा करने होंगे।
बिलग्राम तहसील के कुरसठ बुजुर्ग के मोहल्ला गांधी नगर निवासी निधि आचार्य पत्नी पंकज आचार्य के बैनामे में 21,840 रुपये की कमी थी, जिस पर उन्हें 30,300 रुपये जमा करने का आदेश दिया गया है। इन सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर, कम अदा किए गए स्टांप शुल्क, उस पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने की कुल राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।