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Hardoi News: दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा
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हरदोई। दुष्कर्म के लगभग दस साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने एक शख्स को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मझिला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 29 जनवरी 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसकी पुत्री (17) 16 जनवरी 2016 को दिन में तीन बजे शौच के लिए गई थी। वहीं से उसे कोतवाली देहात क्षेत्र के समुहा गांव निवासी दीनदयाल बहलाकर ले गया था। उसकी पुत्री साथ में नकदी व जेवर भी ले गई थी। पुलिस ने घटना के सात माह बाद पीड़िता को खोज लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। इसके साथ ही 10 अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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मझिला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 29 जनवरी 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसकी पुत्री (17) 16 जनवरी 2016 को दिन में तीन बजे शौच के लिए गई थी। वहीं से उसे कोतवाली देहात क्षेत्र के समुहा गांव निवासी दीनदयाल बहलाकर ले गया था। उसकी पुत्री साथ में नकदी व जेवर भी ले गई थी। पुलिस ने घटना के सात माह बाद पीड़िता को खोज लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। इसके साथ ही 10 अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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