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Hardoi News: दो लोगों के राइफल और बंदूक का लाइसेंस निरस्त
Wed, 22 Feb 2023 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Wed, 22 Feb 2023 12:37 AM IST
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हरदोई। आपराधिक प्रवृत्ति के दो लोगों के डीएम ने अलग-अलग मामलों में एक राइफल और बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। उन्होंने हरियावां और टड़ियावां के थानाध्यक्ष को आदेशित किया है कि वह आरोपियों के शस्त्र और लाइसेंस कब्जे में लेकर मालखाने में जमा कराएं।
डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान वर्तमान थाना हरियावां के मदरावां निवासी वीरेंद्र सिंह के प्रकरण में पाया कि एसपी और एपीओ ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट दी है। आरोपित की ओर से नोटिस के उत्तर में लाइसेंसी शस्त्र के प्रयोग से इन्कार किया गया है। एपीओ ने रिपोर्ट में कहा है कि थानाध्यक्ष हरियावां की ओर से दी गई रिपोर्ट में कई मुकदमा विचाराधीन और आपराधिक प्रवृत्ति का होने की बात कही है। ऐसे में संबंधित के पास शस्त्र का रहना लोक शांति व लोक व्यवस्था को हानि पहुंचा सकता है। डीएम ने वीरेंद्र के राइफल के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।
इसी तरह उन्होंने टडियावां थाना क्षेत्र के गढ़ी निवासी मुख्तार पुत्र रहमान के इकनाली बंदूक के लाइसेंस को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। एसपी की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपित मुख्तार पर कई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग भी किया गया है। पुलिस पर भी हमला किए जाने की एफआईआर दर्ज है।
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डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान वर्तमान थाना हरियावां के मदरावां निवासी वीरेंद्र सिंह के प्रकरण में पाया कि एसपी और एपीओ ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट दी है। आरोपित की ओर से नोटिस के उत्तर में लाइसेंसी शस्त्र के प्रयोग से इन्कार किया गया है। एपीओ ने रिपोर्ट में कहा है कि थानाध्यक्ष हरियावां की ओर से दी गई रिपोर्ट में कई मुकदमा विचाराधीन और आपराधिक प्रवृत्ति का होने की बात कही है। ऐसे में संबंधित के पास शस्त्र का रहना लोक शांति व लोक व्यवस्था को हानि पहुंचा सकता है। डीएम ने वीरेंद्र के राइफल के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।
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इसी तरह उन्होंने टडियावां थाना क्षेत्र के गढ़ी निवासी मुख्तार पुत्र रहमान के इकनाली बंदूक के लाइसेंस को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। एसपी की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपित मुख्तार पर कई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग भी किया गया है। पुलिस पर भी हमला किए जाने की एफआईआर दर्ज है।
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