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राहत : डिजी-लॉकर में वाहन के दस्तावेज तो नहीं कटेगा चालान
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हरदोई। वाहन के पेपरों के खोने के डर से तमाम लोग गाड़ी के कागजों की फोटो कॉपी लेकर चलते हैं।
इसमें कई बार वाहन चालकों को चालान कटने से असुविधा का सामना करना पड़ता है लेकिन अब वाहन के कागज लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल में एम-परिवहन या डिजी-लॉकर एप में सभी दस्तावेज हैं तो चालान नहीं कटेगा। विभाग ने इन दोनों एप काे रजिस्टर्ड किया है। इन एप में दस्तावेज दिखाकर असुविधा से बचा जा सकता है।
परिवहन विभाग ने डिजी-लॉकर प्लेटफार्म और एम-परिवहन मोबाइल एप में उपलब्ध वाहनों के दस्तावेजों को वैध माना है। इसलिए अब गाड़ी चलाते समय यदि मोबाइल के एम-परिवहन व डिजी लॉकर में सभी दस्तावेज हैं तो यातायात पुलिस बिना दस्तावेज के आधार पर चालान नहीं काट सकेगी। परिवहन विभाग के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और बीमा जैसे दस्तावेज की मूल कॉपी सत्यापन के लिए नहीं ली जाएगी।
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन चालक को स्मार्टफोन में डिजी-लॉकर और एम-परिवहन एप को डाउनलोड करना होगा। एप में अपना मोबाइल नंबर डालकर साइन अप करना होेगा और लॉगिन करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड सेट करने पर डिजी लॉकर अकाउंट बनाना होगा। आधार नंबर से प्रमाणित करके प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद सभी दस्तावेज एप में सुरक्षिता रख सकेंगे। इसी प्रकार एम-परिवहन एप पर भी मोबाइल नंबर डालकर साइन-अप करना होगा और मोबाइल नंबर में ओटीपी डालकर एप को चालू करना होगा।
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डिजीलॉकर व एम-परिवहन में रखे दस्तावेज को चालक दिखाकर चालान कटवाने से बच सकते हैं। प्रचार-प्रसार के अभाव में लोग इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। इनमें वाहन से जुड़े दस्तावेज होने के कारण कई असुविधाओं से बचा जा सकता है। -प्रमोद कुमार यादव, यातायात प्रभारी
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इसमें कई बार वाहन चालकों को चालान कटने से असुविधा का सामना करना पड़ता है लेकिन अब वाहन के कागज लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल में एम-परिवहन या डिजी-लॉकर एप में सभी दस्तावेज हैं तो चालान नहीं कटेगा। विभाग ने इन दोनों एप काे रजिस्टर्ड किया है। इन एप में दस्तावेज दिखाकर असुविधा से बचा जा सकता है।
परिवहन विभाग ने डिजी-लॉकर प्लेटफार्म और एम-परिवहन मोबाइल एप में उपलब्ध वाहनों के दस्तावेजों को वैध माना है। इसलिए अब गाड़ी चलाते समय यदि मोबाइल के एम-परिवहन व डिजी लॉकर में सभी दस्तावेज हैं तो यातायात पुलिस बिना दस्तावेज के आधार पर चालान नहीं काट सकेगी। परिवहन विभाग के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और बीमा जैसे दस्तावेज की मूल कॉपी सत्यापन के लिए नहीं ली जाएगी।
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इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन चालक को स्मार्टफोन में डिजी-लॉकर और एम-परिवहन एप को डाउनलोड करना होगा। एप में अपना मोबाइल नंबर डालकर साइन अप करना होेगा और लॉगिन करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड सेट करने पर डिजी लॉकर अकाउंट बनाना होगा। आधार नंबर से प्रमाणित करके प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद सभी दस्तावेज एप में सुरक्षिता रख सकेंगे। इसी प्रकार एम-परिवहन एप पर भी मोबाइल नंबर डालकर साइन-अप करना होगा और मोबाइल नंबर में ओटीपी डालकर एप को चालू करना होगा।
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डिजीलॉकर व एम-परिवहन में रखे दस्तावेज को चालक दिखाकर चालान कटवाने से बच सकते हैं। प्रचार-प्रसार के अभाव में लोग इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। इनमें वाहन से जुड़े दस्तावेज होने के कारण कई असुविधाओं से बचा जा सकता है। -प्रमोद कुमार यादव, यातायात प्रभारी