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Hardoi News: दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की सजा
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हरदोई। लगभग 12 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में एक शख्स को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज (एफटीसी महिला) सुनील कुमार सिंह ने सात वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
कछौना कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने न्यायालय में वाद दायर किया था। इसमें बताया था कि वह तीन मार्च 2012 को समय करीब नौ बजे रात अपने गोड़े में गई थीं। वहां पहले से मौजूद गांव का ही आजाद हाथ में तमंचा लिए था जो उसकी कनपटी पर पर लगाकर पास के ही जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया।
शोर सुनकर कई लोग आ गए थे। लोगो ने ललकारा तो आजाद जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था। महिला ने घर आकर पति को सारी घटना बताई थी। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई थी। कार्रवाई न होने पर कोर्ट में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज ने दोषी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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कछौना कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने न्यायालय में वाद दायर किया था। इसमें बताया था कि वह तीन मार्च 2012 को समय करीब नौ बजे रात अपने गोड़े में गई थीं। वहां पहले से मौजूद गांव का ही आजाद हाथ में तमंचा लिए था जो उसकी कनपटी पर पर लगाकर पास के ही जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया।
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शोर सुनकर कई लोग आ गए थे। लोगो ने ललकारा तो आजाद जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था। महिला ने घर आकर पति को सारी घटना बताई थी। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई थी। कार्रवाई न होने पर कोर्ट में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज ने दोषी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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