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मल्लावां नगर पालिकाध्यक्ष सहित चार की जमानत मंजूर

Sun, 21 Jul 2019 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 21 Jul 2019 12:00 AM IST
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mallawan chairperson along with 4 person bail accepted
हरदोई। मल्लावां कस्बे में 14 जून को हुई फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में जेल में बंद मल्लावां नगर पालिकाध्यक्ष सहित दोनों पक्षों के चार लोगों की शनिवार को जमानत अर्जी मंजूर हो गई।
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14 जून की रात आठ बजे मल्लावां नगर पालिकाध्यक्ष अंकित जायसवाल के मल्लावां-कानपुर मार्ग स्थित आवास के बाहर फायरिंग हुई थी। अंकित के समर्थकों ने भी जवाबी फायरिंग की थी। दूसरे पक्ष को क्षेत्रीय विधायक का करीबी बताया गया था। इस मामले में विधायक के समर्थक हिमांशु पटेल की तहरीर पर नगर पालिकाध्यक्ष अंकित जायसवाल, उनके भाई सिद्धार्थ जायसवाल, समर्थक राजभान सिंह पर जानलेवा हमले, बलवा आदि की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नगर पालिकाध्यक्ष अंकित जायसवाल ने भी हिमांशु पटेल व कई अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। विधायक आशीष सिंह आशू और उनके प्रतिनिधि नीरज विद्यार्थी को भी नामजद किया गया था, लेकिन विवेचना में दोनों के नाम निकाल दिए गए थे।
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15 जून को अंकित जायसवाल, सिद्धार्थ जायसवाल, राजभान सिंह और हिमांशु पटेल को पुलिस ने जेल भेज दिया था। निचली अदालतों से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद जिला जज न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। शनिवार को जिला जज एसएएच रिजवी ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की। नगर पालिकाध्यक्ष अंकित जायसवाल के अधिवक्ता त्रिलोकी सिंह गौर ने अंकित के साथ ही सिद्धार्थ और राजभान सिंह की जमानत के लिए दलीलें दीं।
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इसके बाद जिला जज ने तीनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। दूसरे पक्ष से हिमांशु पटेल के अधिवक्ता देवेंद्र वर्मा ने दलील पेश की। जिला जज ने हिमांशु की जमानत अर्जी भी मंजूर कर ली। चारों को 50-50 हजार रुपये के जमानतदार और निजी बंधपत्र भी दाखिल करने होंगे। विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद चारों को जिला कारागार से रिहाई मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पूरे मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामचंद्र राजपूत ने की।
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