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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Life imprisonment for father who beheaded daughter with an axe

Hardoi News: फरसे बेटी का सिर धड़ से अलग करने वाले पिता को उम्रकैद

Thu, 09 Jan 2025 11:05 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई Updated Thu, 09 Jan 2025 11:05 PM IST
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Life imprisonment for father who beheaded daughter with an axe
- कटा हुआ सिर लेकर थाने जाते समय रास्ते में पकड़ा गया था पिता
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- युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था बेटी कोसंवाद न्यूज एजेंसी

हरदोई। लगभग चार साल पहले फरसे से बेटी का सिर धड़ से अलग कर हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या-3 अच्छेलाल सरोज ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मझिला थाना क्षेत्र के चठिया गांव निवासी चौकीदार उस्मान ने तीन मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि तीन मार्च 2021 की शाम पांच बजे जानकारी मिली कि पांडेयतारा गांव निवासी सर्वेश ने अपनी पुत्री नीलम(18) की गला काटकर हत्या कर दी है। जब वह पांडेयतारा पहुंचा तो देखा कि सर्वेश नीलम का कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर सड़क की तरफ जा रहा था।
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मोबाइल फोन से थाने पर सूचना दी तो पुलिस मौके पर आ गई और सर्वेश को हिरासत में ले लिया। पुलिस कटे हुए सिर को साथ लेकर सर्वेश के साथ उसके घर पहुंची थी। यहां एक कमरे में नीलम का धड़ पड़ा मिला था। विवेचना में पता चला था कि सर्वेश ने घटना के दो दिन पहले नीलम को एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था।
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इसके कारण सर्वेश नाराज था और गुस्से में उसने फरसे से नीलम का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पूरे मामले की सुनवाई के दौरान छह गवाहों को पेश किया गया। सुनवाई पूरी कर अपर जिल जज अच्छेलाल सरोज ने सजा सुनाई है।
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