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जिले में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Thu, 03 Sep 2020 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2020 11:45 PM IST
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jile mein 30 sitambar tak dhaara 144 laagoo, ullanghan karane vaalon ke khilaaph hogee kaarravaee
हरदोई। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 30 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा।
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डीएम अविनाश कुमार ने बताया कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है। गड़बड़ी व अव्यवस्था फैलाए जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। सांप्रदायिक दंगों के दौरान असामाजिक तत्व धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग करने के साथ धार्मिक स्थलों पर भावनाओं को उकसाने और धरना-प्रदर्शन, जुलूस आदि करते हुए दंगा फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे 30 सितंबर तक जनपद में धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 और कोविड-19 के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेगा। सभी सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। डीएम ने कहा कि धारा 144 लागू होने पर कोई भी बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, राइफल आदि और नुकीले शस्त्र जैसे बल्लम, भाला, बरछी, तलवार, करौली, गुप्ती और लाठी डंडा लेकर नहीं चलेगा। सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग जमा नहीं होंगे।
डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में धारा 144 का कड़ाई से पालन कराने और उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है।
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