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हरदोईः हत्या में दो अभियुक्त दोषी करार, पांच साल पहले हुई थी घटना

Wed, 17 Aug 2022 01:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Aug 2022 01:06 AM IST
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Hardoi, Two accused convicted in murder, incident happened five years ago
हरदोई। कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला आवास विकास में पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में एएसजे कोर्ट 14 की जज निरुपमा विक्रम के मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए दो आरोपियों पर दोषी करार दिया। सजा का फैसला बुधवार को होगा।
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मोहल्ला सिविल लाइन गायत्री नगर निवासी मायारानी श्रीवास्तव ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उसके पुत्र मनीष श्रीवास्तव ने शीतल के साथ घटना के नौ वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। वह शीतल के साथ मोहल्ला आवास विकास कालोनी में रहता था।
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21 जून 2017 को मनीष उसके पास अपने बेटे सिद्धांत को छोड़ गया था। कहा था कि उसकी पत्नी शीतल का राहुल नाम के युवक के साथ मेल जोल है। वह कुछ भी कर सकती है, इसलिए सिद्धांत को उसके पास छोड़ रहा है।
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26 जून 2017 को सुबह वह अपने पुत्र से मिलने आवास विकास गई। जहां गेट पर पहुंची तो फायर की आवाज सुनाई दी। इसके बाद घर के अंदर से कोतवाली देहात क्षेत्र के मोहल्ला प्रगति नगर निवासी राहुल और बहू शीतल निकल कर भाग गए।
उसने मकान में जाकर देखा तो बेटा तड़प रहा था। उसे देखकर वह बेहोश हो गई थीं। जब वह होश में आई तो शीतल और राहुल मौजूद थे। मनीष को एंबुलेंस में अस्पताल ले गए। वह भी उनके पीछे पहुंची थी।

अस्पताल में डॉक्टर ने बेटे को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने शीतल और राहुल पर हत्या का केस दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई चल रही है। अभियोजन पक्ष से अमित कुमार शुक्ला एवं संजीव सिंह पैरवी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को दोनों पर दोष साबित हो गया है।
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