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बालिका से दुष्कर्म मामले में 14 वर्ष का कारावास
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हरदोई। 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी चाट का ठेला लगाता था। करीब आठ वर्ष पूर्व मेले के दौरान उसने बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया था। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
कासिमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक ने 1 जून 2014 को थाना मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी पुत्री मेले में बिछड़ गई थी। मेले में जनपद उन्नाव के थाना औरास के गांव धमियाना निवासी रमेश चाट का ठेला लगाए था।
रमेश ने उसकी पुत्री को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी पुत्री जब उसे मिली तो उसने सारी बात बताई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।
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प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में चल रही थी। बुधवार को जज निरुपमा विक्रम ने आरोपी रमेश को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 14 वर्ष का कारावास व 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा न करने की दशा में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस केस की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार शुक्ला कर रहे थे।
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कासिमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक ने 1 जून 2014 को थाना मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी पुत्री मेले में बिछड़ गई थी। मेले में जनपद उन्नाव के थाना औरास के गांव धमियाना निवासी रमेश चाट का ठेला लगाए था।
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रमेश ने उसकी पुत्री को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी पुत्री जब उसे मिली तो उसने सारी बात बताई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।
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प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में चल रही थी। बुधवार को जज निरुपमा विक्रम ने आरोपी रमेश को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 14 वर्ष का कारावास व 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा न करने की दशा में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस केस की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार शुक्ला कर रहे थे।